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अंधविश्वास में तीन लोगों को जलाकर मार डालने के मामले में 22 आरोपियों को आजीवन कारावास

रिपोर्टर - अरुण कुमार।
लोहरदगा।   अंधविश्वास में तीन लोगों को जलाकर मार डालने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गोपाल पांडे की अदालत ने 22 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इससे पहले दो अगस्त को न्यायालय ने इस चर्चित मामले में 22 लोगों को दोषी करार दिया था और सजा की बिंदु पर सुनवाई की तिथि आठ अगस्त तय की थी। सुनवाई के बाद न्यायालय ने सभी दोषियों को अलग-अलग धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
बता दें कि लोहरदगा जिले के कैरो थाना क्षेत्र के चिपो ठेकाटोली में 17 अप्रैल 2106 को एक ही परिवार के तीन लोगों को जिंदा जला दिया गया था। अंधविश्वास व अफवाह के कारण तीनों को घर में बंद कर आग लगा दी गई थी। इससे एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई थी। चिपो ठेकाटोली निवासी मृतक गोवर्धन भगत पर ग्रामीणों का आरोप था कि वो ओझा-गुणी करता था। इसके बाद 500 से ज्यादा की संख्या में ग्रामीणों ने गोवर्धन भगत सहित परिवार के चार सदस्यों को घर में बंद कर आग लगा दी थी।

अंधविश्वास में तीन लोगों को जलाकर मार डालने के मामले में 22 आरोपियों को आजीवन कारावास अंधविश्वास में तीन लोगों को जलाकर मार डालने के मामले में 22 आरोपियों को आजीवन कारावास Reviewed by PSA Live News on 9:03:00 pm Rating: 5

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