संपादक - अशोक झा।
रांची। साल 1996 में आई फिल्म छोटे सरकार के गीत एक चुम्मा तो मुझको उधार दे दे, बदले में यूपी-बिहार ले ले... के मामले में शिल्पा शेट्टी और गोविंदा को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने दोनों के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले जनवरी में कोर्ट ने दोनों के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। पाकुड़ की जिला अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने दोनों को राहत देते हुए अगली सुनवाई की तारीख मार्च में निर्धारित की थी।
झारखंड के एक वकील मुकुंद तिवारी ने साल 2000 में पाकुड़ की निचली अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि 1996 में गोविंदा और शिल्पा की फिल्म 'छोटे सरकार' में एक गाना था। गाने के बोल एक चु्म्मा तो मुझको उधार दे दे, बदले में यूपी-बिहार ले ले... था। वकील का कहना था कि गाना के जरिए लोगों की भावनाओं को आहत किया गया है। इस पर कोर्ट ने आरोपियों से पूछा था कि एक चुम्मे के बदले कोई यूपी-बिहार कैसे दे सकता है।
पाकुड़ कोर्ट ने 5 मई 2001 को इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। हालांकि, वारंट जारी होने के बाद इनके वकील ने रांची हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कई साल तक केस चलने के बाद सीजीएम कोर्ट ने फिर से 20 जुलाई 2016 को गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। 18 नवंबर 2016 को कोर्ट ने इन्हें 30 दिनों के अंदर पाकुड़ कोर्ट में सरेंडर करने को कहा था। ऐसा नहीं करने पर इनकी सारी प्रॉपर्टी कुर्क करने की बात कही गई थी।
रांची। साल 1996 में आई फिल्म छोटे सरकार के गीत एक चुम्मा तो मुझको उधार दे दे, बदले में यूपी-बिहार ले ले... के मामले में शिल्पा शेट्टी और गोविंदा को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने दोनों के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले जनवरी में कोर्ट ने दोनों के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। पाकुड़ की जिला अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने दोनों को राहत देते हुए अगली सुनवाई की तारीख मार्च में निर्धारित की थी।
झारखंड के एक वकील मुकुंद तिवारी ने साल 2000 में पाकुड़ की निचली अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि 1996 में गोविंदा और शिल्पा की फिल्म 'छोटे सरकार' में एक गाना था। गाने के बोल एक चु्म्मा तो मुझको उधार दे दे, बदले में यूपी-बिहार ले ले... था। वकील का कहना था कि गाना के जरिए लोगों की भावनाओं को आहत किया गया है। इस पर कोर्ट ने आरोपियों से पूछा था कि एक चुम्मे के बदले कोई यूपी-बिहार कैसे दे सकता है।
पाकुड़ कोर्ट ने 5 मई 2001 को इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। हालांकि, वारंट जारी होने के बाद इनके वकील ने रांची हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कई साल तक केस चलने के बाद सीजीएम कोर्ट ने फिर से 20 जुलाई 2016 को गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। 18 नवंबर 2016 को कोर्ट ने इन्हें 30 दिनों के अंदर पाकुड़ कोर्ट में सरेंडर करने को कहा था। ऐसा नहीं करने पर इनकी सारी प्रॉपर्टी कुर्क करने की बात कही गई थी।
शिल्पा शेट्टी और गोविंदा को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत
Reviewed by PSA Live News
on
9:01:00 pm
Rating:

कोई टिप्पणी नहीं: