रांची । आज रांची समाहरणालय ब्लॉक ए स्थित कमरा संख्या 205 में नामकुम प्रखंड के मौजा उलातू में गेल इंडिया लिमिटेड के गैस पाइपलाइन कार्य के संबंध में आवश्यक बैठक आयोजित की गई।
बैठक में माननीय मांडर विधायक श्री बंधु तिर्की, माननीय विधायक खिजरी श्री राजेश कच्छप, उपायुक्त रांची श्री छवि रंजन, गेल इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधि संबंधित अंचल अधिकारी रैयत एवं अन्य ग्रामीण उपस्थित थे।
बैठक में रैयतों को मुआवजा भुगतान हेतु विचार विमर्श किया गया। पूर्व में किस आधार पर मुआवजा भुगतान हुआ इसे लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
मुआवजा भुगतान को लेकर कोर्ट जाएंगे ग्रामीण
बैठक के दौरान मुआवजा भुगतान पर विधि सम्मत विचार विमर्श करने के बाद विधायकों और ग्रामीणों के बीच कोर्ट जाने का निर्णय लिया गया। अरे यह तो को बताया गया कि पाइपलाइन कार्य में भू अर्जन अधिनियम लागू नहीं होता पैट्रोलियम एंड मिनरल्स पाइपलाइन एक्स 1962 के तहत मुआवजा राशि को लेकर किसी तरह के विवाद होने पर पी एंड एमपी एक्ट की धारा 11(5) के तहत डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाने का प्रावधान है।
ग्रामसभा कर आम सहमति बनाने का निर्णय
बैठक के दौरान मुआवजा राशि भुगतान को लेकर कोर्ट जाने से पहले ग्रामसभा कर आम सहमति बनाने का निर्णय हुआ। ग्रामीण 1 से 2 दिन में ग्राम सभा कर कोर्ट जाने का प्रस्ताव देंगे। साथ ही गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा ग्राम सभा होने तक कार्य नहीं करने का अंडरटेकिंग भी दिया जाएगा।
नहीं रुकेगा कार्य
बैठक के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि कोर्ट में मामला चलने के दौरान पाइप लाइन बिछाने का कार्य नहीं रुकेगा। माननीय विधायकों ने रैयतों से बातचीत कर इस पर सहमति बनाई।
आपको बताएं कि पूर्व में गेल द्वारा रैयतों को शहरी क्षेत्र के हिसाब से 2600 का भुगतान किया गया था। ग्रामीणों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार मुआवजा भुगतान की बात कहने पर उपायुक्त रांची के निर्देश पर जांच कराई गई थी। बीडीओ के रिपोर्ट के आधार पर गेल के सक्षम प्राधिकार को ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार मुआवजा राशि बढ़ाने को लेकर अवगत कराया गया था, जिसके बाद रैयतों को 5200 रुपये प्रति डिसमिल का भुगतान किया गया। 87 रैयतों में 13 को भुगतान किया जाना बाकी है।
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