सिमडेगा। सिमडेगा में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या के एक मामले में 2 लोगों को आजीवन कारावास और ₹10000 के जुर्माने की सजा सुनाई है।
जिला एवं सत्र न्यायालय में पीडीजे राजकमल मिश्र ने ठेठईटांगर थाना क्षेत्र के सलगापोछ में 2020 में हुए हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए समीर टोप्पो और विक्की कुमार नामक दो लोगों को दोषी करार दिया और इन्हें आजीवन कारावास और ₹10000 जुर्माने की सजा सुनाई। बताया गया कि समीर टोप्पो और विक्की कुमार 13 फरवरी 2020 को ठेठईटांगर थाना क्षेत्र के सलगापोछ जाकर सोनू कुमार नामक युवक की खोज कर रहे थे। उन्होंने सोनू के घर जाकर पुकार की सोनू कौन है बाहर आओ इसी दौरान जब सोनू बाहर आया तो उन्होंने उसके ऊपर गोली चला दी लेकिन वह गोली सोनू को न लगकर उसकी मां को लग गई। जिसका रिम्स जाने के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस सोनू के बयान के आधार पर समीर टोप्पो और विक्की कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दी थी। अदालत ने आज उसी मामले में समीर टोप्पो और विक्की कुमार को आजीवन कारावास और ₹10000 जमाने की सजा सुनाई है।

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