NFSA अंतर्गत पीएचएच (गुलाबी) एवं अन्त्योदय (पीला) कार्डधारियों के लिए अनिवार्य
जिन लाभुकों द्वारा 30 अप्रैल 2025 तक e-KYC नहीं कराया जाएगा, उनके नाम राशन कार्ड से हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। झारखंड सरकार के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने सभी जिलों को पत्र जारी कर अंतिम तिथि तक शत-प्रतिशत e-KYC सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
घर बैठे करें e-KYC – ये है तरीका
अब राशन कार्डधारी घर बैठे भी अपना e-KYC कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित स्टेप्स अपनाएं:
- गूगल प्ले स्टोर से “मेरा e-KYC” ऐप डाउनलोड करें।
- ऐप खोलें और “e-KYC for Ration Card” विकल्प चुनें।
- राशन कार्ड नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालें।
- प्राप्त OTP भरें, फिर आवश्यक जानकारी दर्ज करें और सबमिट करें।
- “Face RD” ऐप इंस्टॉल करें और खोलें।
- लोकेशन भरें, आधार नंबर, कैप्चा और OTP डालें।
- e-KYC विकल्प पर क्लिक करें, कैमरा ऑन होने पर फोटो लें और सबमिट करें।
- प्रक्रिया पूरी होने पर आपका e-KYC सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाएगा।
जन वितरण प्रणाली दुकानों पर भी उपलब्ध सुविधा
जो लाभुक मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रक्रिया नहीं कर सकते, वे अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानदार के पास जाकर ई-पॉश मशीन से e-KYC करा सकते हैं।
फर्जी कार्ड हटाना है मुख्य उद्देश्य
अब तक राज्य में कुल 75.77% राशन कार्डों का e-KYC पूरा हो चुका है, जबकि शेष 24.23% लाभुक अभी भी प्रक्रिया से बाहर हैं। भारत सरकार का उद्देश्य है कि फर्जी और अपात्र कार्डधारियों को सिस्टम से हटाया जाए और पात्र लाभुकों को ही खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिले।

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