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विगत 05 वर्षो के दौरान वार्षिक विवरणी आर0एन0आई में न प्रस्तुत करने पर प्रकाशन होगा रद्द

प्रतापगढ़। अपर प्रेस पंजीकय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय नई दिल्ली द्वारा जनपद प्रतापगढ़ से प्रकाशित 57 समाचार पत्र/पत्रिकाओं की विगत पॉच वर्षो के दौरान वार्षिक विवरणी न प्रस्तुत करने पर प्रकाशन को रद्द करने से सम्बन्धित पत्र जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित किया है। जिला मजिस्ट्रेट डा0 नितिन बंसल के निर्देश पर तत्सम्बन्धी समाचार पत्र/पत्रिकाओं की सूची उनके प्रकाशक/स्वामी के अवलोकनार्थ जिला सूचना कार्यालय प्रतापगढ़ में उपलब्ध है।

 उपरोक्त पत्र के द्वारा अवगत कराया है कि भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय (आर0एन0आई0) प्रेस एवं पुस्तकों के पंजीयन अधिनियम 1867 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा संस्तुति किये गये घोषणा पत्र के आधार पर समाचार पत्रों/पत्रिकाओं का पंजीयन करता है। पंजीकृत प्रकाशनों के स्वामी/प्रकाशक हेतु यह अनिवार्य है कि वह निर्धारित प्रपत्र में प्रेस एवं पुस्तक पंजीयन अधिनियम 1867 की धारा-19डी के अनुसार प्रत्येक वर्ष 31 मई तक अथवा उससे पूर्व वार्षिक विवरणी आर0एन0आई0 कार्यालय में जमा कर दें। पत्र के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि ऐसे प्रकाशक जिन्होनें विगत तीन वर्षो तक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की थी जनवरी 2020 में अवसर प्रदान किया गया था कि वे अपनी वार्षिक विवरणी जमा कर दें।  

 अपर प्रेस पंजीयक आर0एन0आई0 द्वारा जारी पत्र व जनपद प्रतापगढ़ के 57 पंजीकृत प्रकाशनों की सूची प्रकाशन स्थल के आधार पर जिला सूचना कार्यालय प्रतापगढ़ में उपलब्ध है। सम्बन्धित समाचार पत्र के स्वामी/प्रकाशक सूची देखकर वांछित सूचना जिला सूचना अधिकारी प्रतापगढ़ को एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें अन्यथा पी0आर0बी0 अधिनियम 1867 की धारा-8 के अन्तर्गत इन प्रकाशनों प्राधिकत घोषणा पत्र (फार्म-1) रदद् कर दिया जायेगा। यदि इसमें से किसी प्रकाशक ने अपना प्रकाशन जारी रखा है तो उसकी सूचना कार्यालय को दी जाये।


विगत 05 वर्षो के दौरान वार्षिक विवरणी आर0एन0आई में न प्रस्तुत करने पर प्रकाशन होगा रद्द विगत 05 वर्षो के दौरान वार्षिक विवरणी आर0एन0आई में न प्रस्तुत करने पर प्रकाशन होगा रद्द Reviewed by PSA Live News on 2:44:00 pm Rating: 5

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