नई दिल्ली । भारतीय रेलवे ने ट्रेन टिकट कैंसिलेशन और रिफंड पाने को लेकर बड़ी घोषणा की है. अब 9 महीने तक रिफंड क्लेम किया जा सकता है ।
रिफंड क्लेम करने की समय सीमा को 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने तक कर दिया है।
ट्रेन टिकट कैंसिलेशन और रिफंड को लेकर रेलवे ने आज बड़ी घोषणा की है. रेलवे ने काउंटर टिकट कैंसिल करने और उस पर रिफंड क्लेम करने की समय सीमा को 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने तक कर दिया है. समय का निर्धारण यात्रा की तारीख से किया जाएगा. रेल मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में इसकी जानकारी दी गई है।
रेल मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक यह नियम केवल उन काउंटर टिकट पर लागू होगा जिसकी यात्रा की तारीख 21 मार्च 2020 से 31 जुलाई 2020 के बीच थी. यह नियम केवल रेग्युलर रूप से से चलने वाली ट्रेन के टिकट पर लागू होगा. साथ में शर्त ये भी है कि ऐसी ट्रेन को इंडियन रेलवे ने कैंसिल किया हो. अगर ट्रेन टिकट कैंसिलेशन 139 नंबर पर फोन कर या IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल एप के जरिए किया गया है तो उसके टिकट जमा करने की समय सीमा बढ़ाकर 9 महीने तक कर दी गई है. समय का कैलकुलेशन यात्रा की तारीख से किया जाएगा।
TDR जमा करने वालों को भी मिलेगा रिफंड
रेलवे ने यह फैसला कोरोना के कारण सोशल डिस्टेसिंग को ध्यान में रखते हुए लिया है. यह संभव है कि यात्रा की तारीख के छह महीने गुजर गए हों, ऐसे में रिफंड के लिए कई पैसेंजर्स ने रेलवे के जोनल ऑफिस में टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट (TDR) जमा किया होगा. ऐसे मामलों में भी पैसेंजर्स को PRS counter tickets पर फुल रिफंड मिलेगा।
Reviewed by PSA Live News
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12:07:00 am
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