मुख्यमंत्री आवास के दीवार से 200 मीटर की परिधि में 10 दिसम्बर की रात्रि 10 बजे से अगले आदेश तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी
रांची । दिनांक 11-12-2021 को कतिपय संगठनों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के आवास तक विरोध मार्च निकाले जाने की संभावना है। उक्त परिप्रेक्ष्य में लोक परिशान्ति भंग होने एवं विधि - व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना के मद्देनजर एहतियात के तौर पर अनुमंडल पदाधिकारी, सदर रांची के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री आवास के दीवार के 200 मीटर की परिधि में दं0 प्र0 सं0 की धारा 144 के अंतर्गत निम्न रूप से निषेधाज्ञा जारी की गई है:-
◆ सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों, एवं मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर, गुरुद्वारा जाने वाले लोगों एवं अंत्येष्टि जुलूस को छोड़कर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना।
◆ सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल रिवॉल्वर, बम, बारूद आदि लेकर रोड पर निकलना या चलना।
◆ सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा भाला आदि लेकर निकलना या चलना।
◆ किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, बैठक, जुलूस या आम सभा का आयोजन करना।
◆ सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना।
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