रांची । झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भीड हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक पास हो गया है. राज्य में मॉब लिंचिंग रोकने के लिए यह विधेयक लाया गया है. विधेयक में कड़े कानून का प्रावधान किया गया है. अगर लिंचिंग से पीड़ित व्यक्ति की मौत हो जाती है तो आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास के साथ 5 लाख रुपये जुर्माना की सजा मिलेगी. जुर्माना की राशि 25 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है. संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने विधेयक को सदन में रखा. जिसपर स्पीकर ने मतदान कराया और सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपना मत रखा।
झारखंड में मोब्लिचिंग विधेयक हुआ पारित, जुर्माना की राशि 25 लाख रुपये तक
Reviewed by PSA Live News
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9:52:00 pm
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