ब्लॉग खोजें

24 फरबरी से होगी नये विधान सभा का बजट सत्र, 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू


रांची । 
नये विधान सभा भवन में षष्ठम झारखण्ड विधानसभा का द्वितीय (बजट) सत्र सभा-वेश्म्, राँची में दिनांक 24.02.2025 से 27.03.2025 तक आहूत है। उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, राँची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के संयुक्तादेश में निहित निर्देश के आलोक में विधान सभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में (उच्च न्यायालय परिसर को छोड़कर) किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किये जा सकेंगे। इसके मद्देनजर सुरक्षा के दृष्टिकोण से विधान सभा सत्रावधि के लिए अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, राँची द्वारा बी०एन०एस०एस० की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड विधान सभा (नया विधान सभा) परिसर के 750 मीटर के दायरे (उच्च न्यायालय परिसर को छोड़कर) में निषेधाज्ञा जारी की गई है, जो निम्न प्रकार है :- 


*1- उक्त क्षेत्र में पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं न्यायालय कार्य एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)।*


*2- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।*


*3- किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।*


*4- किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना।*


*5- किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर)।*


*यह निषेधाज्ञा दिनांक 24.02.2025 के प्रातः 08:00 बजे से दिनांक 27.03.2025 के रात्रि 10:00 बजे तक के लिए लागू रहेगा।*

24 फरबरी से होगी नये विधान सभा का बजट सत्र, 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू 24 फरबरी से होगी नये विधान सभा का बजट सत्र, 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू  Reviewed by PSA Live News on 8:33:00 pm Rating: 5

कोई टिप्पणी नहीं:

Blogger द्वारा संचालित.