रांची में निजी विद्यालयों की 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया जारी, 15 मार्च तक करें ऑनलाइन आवेदन
रांची। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में रांची जिला प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। अधिनियम की धारा 12(1)(c) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेश कक्षा (प्रथम कक्षा अथवा जहां लागू हो वहां प्री-प्राइमरी) की 25 प्रतिशत सीटों पर अभिवंचित समूह (Disadvantaged Group) और कमजोर वर्ग (Weaker Section) के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश देने की प्रक्रिया जारी है।
जिला प्रशासन की ओर से शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 15 फरवरी 2026 को इस संबंध में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। इच्छुक अभिभावक www.rteranchi.in� पोर्टल के माध्यम से अपने बच्चों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2026 निर्धारित की गई है।
117 निजी विद्यालयों में 1161 सीटें आरक्षित
जिला शिक्षा विभाग के अनुसार रांची जिले के 117 मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कुल 1161 सीटें आरक्षित की गई हैं। इन सीटों पर पात्र बच्चों को पूरी तरह निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को भी बेहतर शिक्षा संस्थानों में पढ़ने का अवसर मिल सके।
हालांकि अब तक पोर्टल पर 383 छात्रों द्वारा 1059 सीटों के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। कई विद्यालयों में सीटों के मुकाबले आवेदन कम आए हैं, जबकि 24 विद्यालय ऐसे हैं जहां एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। इन विद्यालयों की सूची संबंधित विभाग और पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है।
आवेदन बढ़ाने के लिए प्रशासन सक्रिय
आवेदन की स्थिति की समीक्षा के लिए 07 मार्च 2026 को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर जिला स्तर पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी (BPO) शामिल हुए और प्रखंडवार आवेदन की समीक्षा की गई।
समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में आवेदन की संख्या अपेक्षाकृत कम है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी प्रखंडों को ग्रामीण इलाकों में व्यापक प्रचार-प्रसार और जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है।
ग्राम स्तर पर चलाया जाएगा जागरूकता अभियान
प्रशासन ने निर्देश दिया है कि इस योजना की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए निम्न स्तरों पर अभियान चलाया जाए—
ग्राम सभाओं के माध्यम से अभिभावकों को जानकारी देना
आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए पात्र परिवारों तक सूचना पहुंचाना
पंचायत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना
जरूरतमंद अभिभावकों को ऑनलाइन आवेदन करने में सहायता प्रदान करना
इसके साथ ही प्रत्येक प्रखंड में नोडल पदाधिकारी नामित किए गए हैं, जो इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी और समन्वय करेंगे।
आय प्रमाण पत्र शीघ्र जारी करने के निर्देश
उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि योजना का लाभ लेने वाले पात्र परिवारों को आय प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराए जाएं, ताकि आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए।
किन बच्चों को मिलेगा लाभ
यह योजना मुख्य रूप से निम्न वर्गों के बच्चों के लिए लागू है—
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
अनुसूचित जाति (SC)
अनुसूचित जनजाति (ST)
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
अन्य अभिवंचित एवं जरूरतमंद बच्चे
इन वर्गों के बच्चों को निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है, जिससे उन्हें बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके।
समय रहते करें आवेदन
जिला प्रशासन ने सभी योग्य अभिभावकों से अपील की है कि वे 15 मार्च 2026 तक www.rteranchi.in� पोर्टल पर जाकर अपने बच्चों का आवेदन अवश्य पूरा करें। आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी, विद्यालयवार सीटों का विवरण और आवेदन की स्थिति पोर्टल पर उपलब्ध है।
साथ ही यदि किसी अभिभावक को आवेदन करने में किसी प्रकार की समस्या आती है तो वे पोर्टल पर उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर या अपने क्षेत्र के नोडल पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
जिला प्रशासन ने कहा है कि यह पहल शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने और समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रशासन की कोशिश है कि कोई भी पात्र बच्चा इस अवसर से वंचित न रह जाए।
Reviewed by PSA Live News
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8:35:00 pm
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