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संविदा पर कार्यरत लोगों को तत्काल नियमित किया जाए- हाई कोर्ट

 

 

रांची ।
झारखंड हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि जो लोग पहले से संविदा पर कार्यरत हैं उन्हें तत्काल नियमित किया जाए और भविष्य में होने वाली सभी नियुक्तियां नियमित पदों पर की जाए। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य में 10 साल से अधिक समय से कंप्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य पदों पर कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए।

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