अवैध रुप से दो अन्त्योदय राशन कार्ड का लाभ उठा रहा था परिवार, 02 मई को कार्यालय में उपस्थित होकर पक्ष रखने का निर्देश
रांची । एक ही परिवार में अवैध रुप से दो अंत्योदय (पीला) राशन कार्ड का लाभ उठानेवाले कार्डधारी को जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रांची द्वारा नोटिस जारी किया गया है। राहे प्रखंड के ग्राम सीमर टांड (कोलमा), लोवाहातु, निवासी फागु महतो, पिता स्व० हरिया महतो को नोटिस जारी कर 02 मई 2023 को कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा गया है।
फागु महतो के पास अन्त्योदय राशन कार्ड संख्या 202004854029 है। परिवार के एक और सदस्य अभिराम महतो के नाम से भी अंत्योदय राशन कार्ड संख्या 202004853748 है। फागु महतो के दो पुत्र झारखंड पुलिस में सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, परिवार में 02 चार पहिया वाहन है और एक मंजिला पक्का मकान भी है।
अहर्त्ता नहीं होने के बावजूद विगत वर्षों से सरकार द्वारा एनएफएसए/ पीएमजीकेवाई के लिए आवंटित राशन सामग्री का उठाव किया जा रहा है, जो झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2017 की धारा 07 के विरूद्ध है तथा प्राप्त किये गये खाद्यान्न की राशि वसूलने एवं प्राथमिकी दर्ज करने का प्रावधान के अंतर्गत आता है।
जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रांची द्वारा दोनों अन्त्योदय राशन कार्ड धारित रखने के आरोप में दिनांक 02.05.2023 को निश्चित रूप से उनके कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा है।
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