रांची। जिला परिवहन पदाधिकारी, राँची श्री प्रवीण कुमार प्रकाश की अध्यक्षता में रांची जिला अन्तर्गत वाहन विक्रेताओं के साथ बैठक आयोजित की गयी। समाहरणालय ब्लॉक ए स्थित कमरा संख्या 207 में आयोजित बैठक में श्री हेमन्त जैन, श्री पुनित पोद्दार, श्री राजेश कुमार चौधरी, श्री विमल सिंघानिया, श्री सचित जैन, श्री रोहित कटारूका एवं अन्य वाहन विक्रेता तथा जिला परिवहन कार्यालय के श्री राजकुमार, श्री ओम प्रकाश, श्री धान सिंह पूर्ति आदि उपस्थित थे।
*वाहन विक्रेताओं को जिला परिवहन पदाधिकारी ने दी बधाई*
बैठक में सबसे पहले जिला परिवहन पदाधिकारी श्री प्रवीणा कुमार प्रकाश ने सभी वाहन विक्रेताओं को बताया कि सभी के प्रयास से जिला परिवहन कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में लक्ष्य से अधिक 112 प्रतिशत राजस्व संग्रहण किया गया, इसमें सभी वाहन विक्रेताओं का योगदान है। इसके लिए सभी वाहन विक्रेता बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि सभी वाहन विक्रेता जिला परिवहन कार्यालय के अभिन्न अंग के रूप में कार्य करते हैं एवं झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम के तहत् राजस्व संग्रहण के शाखा के रूप में कार्य करते हैं।
*मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमावली की दी गयी जानकारी*
बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा मोटरवाहन अधिनियम 1988 एवं मोटर वाहन नियमावली 1989 के तहत् वाहनों के निबंधन, अस्थायी निबंधन एवं व्यापार अनुज्ञप्ति से संबंधित जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि मोटरवाहन अधिनियम 1989 के धारा 192बी में निहित प्रावधान के तहत्
1. वाहन स्वामी वाहन का निबंधन धारा 41 की उप-धारा (1) के तहत् मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन करने में विफल रहता है, तो वार्षिक पथकर का पाँच गुणा या मोटर वाहन के एक मुश्त कर का एक तिहाई, जो अधिक हो दण्डनीय होगा।
2. यदि वाहन विक्रेता धारा 41 की उप-धारा (1) के दूसरे प्रावधान तहत् नये वाहन का निबंधन हेतु आवेदन करने में विफल रहता है, वह वार्षिक पथकर के पंद्रह गुणा या मोटर वाहन के एक मुश्त पथकर जो अधिक हो के साथ दण्डनीय होगा।
3. वाहन विक्रेता गलत दस्तावेजों के आधार पर निबंधन प्रमाण पत्र प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में छह माह का कारावास के साथ दण्डनीय होगा, लेकिन एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और वार्षिक मार्ग कर की राशि से दस गुणा या एक मुश्त कर का दो-तिहाई के बराबर जुर्माना, जो अधिक हो लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वाहन के निबंधन हेतु वाहन बिक्री से संबंधित कागजात को 07 (सात) दिनों के अंदर जाँच पड़ताल कर निश्चित रूप से जिला परिवहन कार्यालय, राँची को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि सभी वाहन विक्रेता यह सुनिश्चित करें कि बिना निबंधन/अस्थायी निबंधन के किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार के वाहन शोरूम परिसर से बाहर न जायें। व्यापार अनुज्ञप्ति/सर्टिफिकेट के संबंध में मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 39 के तहत् टेªड सर्टिफिकेट नंबर का उपयोग एक समय में एक से अधिक वाहनों पर नहीं किया जायेगा। यदि कोई वाहन विक्रेता मोटरवाहन अधिनियम 1988 एवं मोटरवाहन नियमावली 1989 के नियमावली के विरूद्ध व्यापार करते हुए पाये गये तो उनके विरूद्ध सुसंगत धाराओं के तहत् कार्रवाई की जायेगी।
बैठक के दौरान वाहन विक्रेताओं द्वारा ऑनलाईन भुगतान के क्रम में ट्रांजैक्शन फेलयोर होने पर बैंक से राशि की कटौती हो जाने एवं रसीद निर्गत नहीं होने का मामला उठाया गया। इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि मामला झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम के तहत् नहीं आता है। इस मामले में कर वापसी का मामला नहीं बनता है यह मामला ऑनलाईन भुगतान के क्रम में ट्रांजैक्शन फेलयोर का मामला है। जिसका निराकरण हेतु मुख्यालय स्तर से पत्राचार किया गया है। मुख्यालय स्तर से आवश्यक आदेश प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।
बिना निबंधन/अस्थायी निबंधन किसी भी प्रकार के वाहन शोरूम परिसर से बाहर न जाये-डीटीओ
Reviewed by PSA Live News
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7:42:00 am
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