मतदाता सूची को स्वच्छ एवं त्रुटिरहित बनाए जाने हेतु बैठक, 21 जुलाई 2023 से 21 अगस्त के बीच सभी बी. एल.ओ. को स्टीकर चस्पा करने के निर्देश
रांची । उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राँची द्वारा आज दिनांक-21 जून 2023 को समाहरणालय भवन ब्लॉक-ए स्थित सभागार में मतदाता सूची को स्वच्छ एवं त्रुटिरहित बनाए जाने हेतु बैठक आयोजित की गई।
बैठक में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी 58 तमाड़ सह अनुमंडल पदाधिकारी बुंडू, श्री राजेश कुमार साव, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी 61 सिल्ली- सह अपर समाहर्त्ता राँची, श्री राजेश कुमार बरवार एवं निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी 62 खिजरी सह अपर समाहर्त्ता (नक्सल) श्री राम वृक्ष महतो, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी 63 राँची-सह अनुमंडल पदाधिकारी (सदर) राँची, श्री दीपक कुमार दुबे, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, 65 कांके सह- उप समाहर्त्ता भूमि सुधार राँची, श्री राजीव सिंह, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, 66 मांडर सह-विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी राँची, श्री अल्बर्ट बिलुंग सभी संबंधित पदाधिकारी एवं सभी प्रमुख दलों के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राँची ने आगामी चुनावी वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन-2024 के मद्देनजर चुनाव की तैयारी से संबंधित विशेष संछिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2024 एवं पुनरीक्षण से पूर्व के कार्यक्रम के संबंध में राजनीतिक दलों के साथ बैठक पर चर्चा करते हुए निम्न निर्देश दिया
उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राँची द्वारा भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड, राँची द्वारा निर्गत निदेशो का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करते हुए कहा कि चुनाव कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कराने में तीन महत्वपूर्ण स्तम्भ होते हैं। (1) राजनीतिक दल,(2) भारत निर्वाचन आयोग (मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का कार्यालय, जिला निर्वाचन पदाधिकारी का कार्यालय, एवं (3)आम नागरिक। इन तीनों की भूमिका मतदान में महत्वपूर्ण होती जो मतदान को सफल बनाती हैं।
Pre-Revision Activities
उपायुक्त राँची, ने निर्देश देते हुए कहा कि बी•एल•ओ• द्वारा घर-घर मतदाताओं का सत्यापन का कार्य करें। उन्हें प्रत्येक घर पर दो बार भ्रमण करते हुए बी•एल•ओ• स्टीकर चस्पा करना हैं, जिसमें नए मतदाता जिनकी आयु 01 जुलाई एवं 01अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही हैं। वे अपना नाम मतदाता सूची में अपना नाम प्रपत्र-6 के माध्यम से पंजीकरण करा सकेंगे। साथ यह भी कहा गया कि प्रपत्र-7 में विलोपन की कार्रवाई की जायेगी, जिसमें निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी नियमानुसार विलोपन का कार्य कर सकेंगे। मतदाता सूची में किसी भी तरह त्रुटि निराकरण हेतु नाम में सुधार इत्यादि कार्य प्रपत्र-8 में किये जा सकेंगे।
मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने हेतु राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध
उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राँची द्वारा मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने हेतु बी•एल•ए• की नियुक्ति करने का अनुरोध राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ करते हुए। उन्हें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को कहा। साथ ही मतदाताओं को जागरूकता करने के लिए कहा ताकि मतदान के प्रतिशत को बढ़ाया जा सकें एवं मतदाता सूची त्रुटिरहित बनाने में राजनीतिक दलों से अपेक्षित सहयोग के साथ उनके महत्वपूर्ण सुझाव भी मांगे तथा उसपर काम करने का आश्वासन भी दिया।एवं नए मतदाताओं को जागरूक करने हेतु विस्तृत प्रचार-प्रसार की आवश्यकता पर चर्चा करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया।
उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राँची, ने बैठक में सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कंट्रोल टेबल का अघतन करा लिया जाए।
उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राँची द्वारा जानकारी दी गई कि दिनांक-17 अक्टूबर 2023 मतदाता सूची का ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया जायेगा। तत्पश्चात विशेष संछिप्त पुनरीक्षण की कार्रवाई की जायेगी। जिसमें दिनांक-17 अक्टूबर 2023 से 30 नवंबर 2023 तक मतदाता दावा एवं आपत्ति दायर कर सकेंगे। जिसका निष्पादन दिनांक-26 दिसंबर 2023 तक कर लिया जायेगा। तत्पश्चात दिनांक- 05 जनवरी 2024 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा।
उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राँची द्वारा मतदान केंद्रों की जर्जर स्थिति का निष्पादन एवं उसे बदलने की आवश्यकता पर चर्चा करते हुए संबंधित सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया एवं कहा कि मतदान केंद्र में निम्नता 5 सुविधाओं का होना अतिआवश्यक हैं, जिसमें- (1) बिजली, (2) पानी' (3) फर्नीचर, (4) रैंप (दिव्यांग/वरिष्ठ नागरिक के लिए) *(5)शौचालय शामिल हैं।
वर्ष 2014 एवं वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में वैसे मतदान केंद्र जहाँ 10 प्रतिशत से कम मतदान हुआ हैं, वैसे केंद्रों की पहचान करने पर चर्चा
उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राँची द्वारा वर्ष 2014 एवं वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में वैसे मतदान केंद्र जहाँ 10 प्रतिशत से कम मतदान हुआ हैं, वैसे केंद्रों की पहचान कर मतदाताओं के बीच मतदान का प्रतिशत बढ़ाने हेतु जागरूकता अभियान चलाने के लिए विस्तृत प्रचार-प्रसार करने के लिए सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया गया।
वोटर हेल्प लाइन ☎️1950
इसमें मतदाता फोन करके अपनी समस्या के बारे जानकारी ले सकते हैं
वोटर आईडी कार्ड में इनका नाम जुड़ा हैं, की नही इसकी जानकारी ले सकते
प्रपत्र 6,7, 8, भरने के संबंध में जानकारी ले सकते हैं।
Reviewed by PSA Live News
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12:46:00 pm
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