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रांची जिला अंतर्गत सभी नदी बालू घाटों से 15 अक्टूबर 2024 तक बालू उठाव पर पूर्णत: रोक

रांची। रांची जिला अंतर्गत सभी नदी बालू घाटों से 10 जून 2024 से 15 अक्टूबर 2024 तक बालू उठाव पर पूर्णत: रोक रहेगा। इस संबंध में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रांची श्री राहुल कुमार सिन्हा द्वारा आदेश जारी किया गया है। National Green Tribunal, Eastern Zone Bench, Kolkata द्वारा पारित आदेश एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के Sustainable Sand Mining Management Guideline के आलोक में यह आदेश जारी किया गया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू है।


उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रांची श्री राहुल कुमार सिन्हा द्वारा जिला खनन टास्क फोर्स के सभी सदस्यों, अनुमंडल पदाधिकारी सदर/बुंडू एवं जिले के सभी अंचल अधिकारियों को नदी घाटों से बालू का उठाव करते पाए जाने वालों पर नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है।


इस संबंध में उपायुक्त द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची से अपने स्तर से सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं थाना प्रभारियों को आवश्यक निदेश देने का अनुरोध भी किया गया है।

रांची जिला अंतर्गत सभी नदी बालू घाटों से 15 अक्टूबर 2024 तक बालू उठाव पर पूर्णत: रोक रांची जिला अंतर्गत सभी नदी बालू घाटों से 15 अक्टूबर 2024 तक बालू उठाव पर पूर्णत: रोक Reviewed by PSA Live News on 6:55:00 pm Rating: 5

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