झारखंड में सहायक शिक्षक (आचार्यों) पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में पड़ोसी राज्यों से टेट पास करने वाले और सीटेट अभ्यर्थी हिस्सा नहीं ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया।
हाईकोर्ट ने झारखंड में सहायक शिक्षक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में पड़ोसी राज्यों से सीटेट या टेट पास करने वालों को हिस्सा लेने की अनुमति दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया है।
झारखंड में परोसी राज्यों के टेट पास और सीटेट अभ्यर्थी अब शिक्षक भर्ती में नहीं ले सकेंगे हिस्सा
Reviewed by PSA Live News
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7:41:00 am
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