आरटीई के तहत रांची में ऑनलाइन लॉटरी से 672 बच्चों का चयन, 120 निजी विद्यालयों में 1217 सीटों के लिए 1057 वैध आवेदनों की पारदर्शी लॉटरी प्रक्रिया सम्पन्न
रांची, 21 मई । शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009 के अंतर्गत रांची जिले में गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज समाहरणालय स्थित एनआईसी सभागार में ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया सम्पन्न हुई। इस प्रक्रिया के तहत 120 निजी विद्यालयों में उपलब्ध 1217 सीटों के लिए 1057 वैध आवेदनों पर लॉटरी निकाली गई।
यह लॉटरी उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी, रांची सदर श्री उत्कर्ष कुमार द्वारा पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराई गई। लॉटरी के माध्यम से 92 विद्यालयों के लिए कुल 672 बच्चों का चयन किया गया। चयनित छात्रों की सूची संबंधित विद्यालयों के लॉगिन पोर्टल पर भेज दी गई है, और सभी विद्यालयों को 10 दिनों के भीतर नामांकन प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
लॉटरी की संपूर्ण प्रक्रिया अभिभावकों, विद्यालय प्रतिनिधियों एवं मीडिया की उपस्थिति में पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित की गई।
इस अवसर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री विनय कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक श्री बादल राज, तथा जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी श्री राजीव कुमार सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
आरटीई एक्ट, 2009 के तहत निजी विद्यालयों में कक्षा-1 में 25 प्रतिशत सीटें समाज के वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षित होती हैं। यह पहल शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी विकास एवं समान अवसर की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
Reviewed by PSA Live News
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9:13:00 pm
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