ब्लॉग खोजें

रांची नगर निगम की बड़ी कार्रवाई: अनुमति के बिना चल रहे ‘आनंद मंगलम बैन्क्वेट हॉल’ को किया गया सील

तीन बार नोटिस देने के बावजूद नहीं मिले कागजात, नगर पालिका अधिनियम और हॉल नियमावली का उल्लंघन


रांची।
राजधानी रांची में बिना अनुमति संचालित हो रहे व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए एदलहातू क्षेत्र स्थित ‘आनंद मंगलम बैन्क्वेट हॉल’ को बंद करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर हॉल के मुख्य द्वार पर बंद करने का नोटिस चस्पा कर दिया, साथ ही चेतावनी दी कि नियमों का पालन नहीं करने पर सील की प्रक्रिया तत्काल लागू की जाएगी।

📄 तीन बार नोटिस के बावजूद नहीं दिए दस्तावेज

नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, ‘आनंद मंगलम बैन्क्वेट हॉल’ को पहले भी 18 मार्च, 9 अप्रैल और 13 मई 2025 को तीन बार नोटिस जारी किया गया था। इन नोटिसों में हॉल संचालकों से प्रचालन अनुमति, अग्निशमन सुरक्षा, पार्किंग सुविधा और स्वास्थ्य से जुड़े अनिवार्य दस्तावेज जमा करने को कहा गया था।

लेकिन निर्धारित समयसीमा के भीतर कोई भी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट हो गया कि हॉल बिना वैधानिक अनुमति के ही संचालित हो रहा था।

⚖️ नियमों का उल्लंघन, होगी सख्त कार्रवाई

रांची नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 और धर्मशाला/हॉल नियमावली 2013 के अंतर्गत की जा रही है। इन नियमों के अनुसार, कोई भी बैन्क्वेट हॉल, धर्मशाला या लॉज नगर निगम से अनुमति लिए बिना संचालित नहीं किया जा सकता।

यदि कोई भी प्रतिष्ठान नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे बंद करने के साथ-साथ जुर्माना और कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

🗣️ नगर निगम का बयान: अन्य हॉल भी होंगे जांच के दायरे में

नगर निगम के अपर प्रशासक श्री संजय कुमार ने बताया,

“नगर निगम शहर के सभी ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की गहन जांच कर रहा है जो बिना वैधानिक अनुमति और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के साथ संचालित हो रहे हैं। आनंद मंगलम बैन्क्वेट हॉल पर कार्रवाई उसी अभियान का हिस्सा है। यदि अन्य हॉल, लॉज या धर्मशालाएं भी नियमों की अनदेखी करते पाए जाते हैं, तो उन्हें भी बंद किया जाएगा।”

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नगर निगम की एक विशेष टीम द्वारा सभी वार्डों में स्थलों का निरीक्षण किया जा रहा है, और जनहित एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार कड़ाई से कार्रवाई की जाएगी।

पिछले कुछ वर्षों में रांची में बैन्क्वेट हॉल, धर्मशालाओं और लॉज की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है। इनमें से कई बिना अग्निशमन, स्वास्थ्य, ट्रैफिक और नगरपालिका मंजूरी के संचालित हो रहे हैं, जो भविष्य में दुर्घटना, कानून व्यवस्था और जनसुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं।

नगर निगम की यह कार्रवाई उन सभी अवैध संचालनकर्ताओं के लिए सख्त संदेश है कि अब बिना अनुमति और सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर व्यवसाय चलाना संभव नहीं होगा।

रांची नगर निगम की बड़ी कार्रवाई: अनुमति के बिना चल रहे ‘आनंद मंगलम बैन्क्वेट हॉल’ को किया गया सील रांची नगर निगम की बड़ी कार्रवाई: अनुमति के बिना चल रहे ‘आनंद मंगलम बैन्क्वेट हॉल’ को किया गया सील Reviewed by PSA Live News on 8:08:00 am Rating: 5

कोई टिप्पणी नहीं:

Blogger द्वारा संचालित.