लोहरदगा। उपायुक्त आकांक्षा रंजन ने एक आदेश जारी कर तंबाकू अथवा कोई अन्य तंबाकू उत्पाद खाकर यहां-वहां थूकने वालों पर 200 रुपये का जुर्माना लगाने या छह माह के लिए जेल भेजने अथवा दोनों सजा देने का निर्देश दिया है. उपायुक्त ने कहा कि खैनी और गुटखा खाकर यहां-वहां थूकने से कोरोनावायरस के फैलने का खतरा बढ़ता है. अतः जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान एवं परिसर, सभी शैक्षणिक संस्थान एवं परिसर, थाना परिसर आदि में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए. यदि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी अथवा आगंतुक इसका उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए.
उपायुक्त आकांक्षा रंजन ने पुलिस अधीक्षक एवं डीडीसी सहित एसडीओ, बीडीओ, सीओ को इस कानून का अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं उल्लंघन करने पर कार्रवाई का निर्देश दिया है. साथ ही सभी सरकारी/गैर सरकारी परिसरों में उक्त आशय का बोर्ड लगवाने के निर्देश दिये गये हैं.
विदित हो कि कोरोना संक्रमण को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित कर दिया है. इससे बचाव के लिए झारखंड सहित पूरे देश में जहां लॉकडाउन किया गया है, वहीं कई तरह के दिशा-निर्देश भी जारी किये गये हैं. पहले चरण के लॉकडाउन की अवधि 14 अप्रैल को समाप्त हो रही थी. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दूसरे चरण के लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, जिसकी अवधि 3 मई तक होगी.
उपायुक्त द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है. सार्वजनिक स्थलों पर थूकना स्वास्थ्य पर खतरा है और संचारी रोग के फैलने का एक प्रमुख कारण है. तंबाकू सेवन करने वाले की प्रवृति यहां-वहां थूकने की होती है. थूकने के कारण कई गंभीर बीमारी जैसे कोरोना, इंसेफलाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू आदि का संक्रमण फैलने की आशंका रहती है.
यदि कोई व्यक्ति महामारी के अवसर पर उपेक्षापूर्ण अथवा विधि विरूद्ध कार्य करेगा, तो उसे भा द वि (IPC) की धारा 268 एवं 269 के तहत 6 माह का कारावास एवं/अथवा 200 रुपये जुर्माना किया जा सकता है. उपायुक्त द्वारा निर्गत आदेश से उम्मीद है कि तंबाकू के उपयोग में कमी आयेगी साथ ही कोरोना जैसी महामारी फैलने का खतरा कम होगा।
उपायुक्त आकांक्षा रंजन ने पुलिस अधीक्षक एवं डीडीसी सहित एसडीओ, बीडीओ, सीओ को इस कानून का अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं उल्लंघन करने पर कार्रवाई का निर्देश दिया है. साथ ही सभी सरकारी/गैर सरकारी परिसरों में उक्त आशय का बोर्ड लगवाने के निर्देश दिये गये हैं.
विदित हो कि कोरोना संक्रमण को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित कर दिया है. इससे बचाव के लिए झारखंड सहित पूरे देश में जहां लॉकडाउन किया गया है, वहीं कई तरह के दिशा-निर्देश भी जारी किये गये हैं. पहले चरण के लॉकडाउन की अवधि 14 अप्रैल को समाप्त हो रही थी. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दूसरे चरण के लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, जिसकी अवधि 3 मई तक होगी.
उपायुक्त द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है. सार्वजनिक स्थलों पर थूकना स्वास्थ्य पर खतरा है और संचारी रोग के फैलने का एक प्रमुख कारण है. तंबाकू सेवन करने वाले की प्रवृति यहां-वहां थूकने की होती है. थूकने के कारण कई गंभीर बीमारी जैसे कोरोना, इंसेफलाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू आदि का संक्रमण फैलने की आशंका रहती है.
यदि कोई व्यक्ति महामारी के अवसर पर उपेक्षापूर्ण अथवा विधि विरूद्ध कार्य करेगा, तो उसे भा द वि (IPC) की धारा 268 एवं 269 के तहत 6 माह का कारावास एवं/अथवा 200 रुपये जुर्माना किया जा सकता है. उपायुक्त द्वारा निर्गत आदेश से उम्मीद है कि तंबाकू के उपयोग में कमी आयेगी साथ ही कोरोना जैसी महामारी फैलने का खतरा कम होगा।
तंबाकू खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूकने वाले जायेंगे 6 महीने के लिए जेल
Reviewed by PSA Live News
on
1:18:00 pm
Rating:
Reviewed by PSA Live News
on
1:18:00 pm
Rating:

