नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में याचिकाकर्ता पत्रकार अरनब गोस्वामी को तीन सप्ताह की अंतरिम सुरक्षा और उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई न करने का आदेश दिया है। वह तीन हफ्ते में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल कर सकते हैं।
न्यायालय ने अरनब गोस्वामी के खिलाफ एक एफआईआर को छोड़कर सभी को निरस्त कर दिया है। यह एफआईआर नागपुर में दायर की गई थी और उसे अब मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया है। शीर्ष अदालत ने मुंबई के पुलिस आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि वह अरनब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को सुरक्षा प्रदान करें।
न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि उनके खिलाफ दो हफ्ते तक कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी।
पीठ ने याचिकाकर्ता को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है। गोस्वामी के खिलाफ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, झारखण्ड और जम्मू-कश्मीर में सैकड़ों मामला दर्ज किया गया है। जिसमें से नागपुर को छोड़कर सभी मामलों पर आगे के आदेश तक रोक लगा दी गई है।
न्यायालय ने अरनब गोस्वामी के खिलाफ एक एफआईआर को छोड़कर सभी को निरस्त कर दिया है। यह एफआईआर नागपुर में दायर की गई थी और उसे अब मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया है। शीर्ष अदालत ने मुंबई के पुलिस आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि वह अरनब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को सुरक्षा प्रदान करें।
न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि उनके खिलाफ दो हफ्ते तक कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी।
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सुप्रीम कोर्ट से पत्रकार अरनब गोस्वामी को मिली तीन हफ्ते की अंतरिम राहत
Reviewed by PSA Live News
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8:51:00 pm
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