रांची । जिला परिवहन पदाधिकारी रांची श्री प्रवीण कुमार प्रकाश द्वारा पहली बार वाहन डीलर के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। जिसमें फेयरडील ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वाहनों का क्रय मूल्य से कम मूल्य पर प्रविष्टि अस्थाई निबंधन निर्गत करने के आरोप में दिनांक 24 नवंबर 2021 को स्पष्टीकरण पूछा गया। इसके अतिरिक्त दिनांक 09 दिसंबर 2021 को अधोहस्ताक्षरी के साथ कार्यालय कर्मियों के द्वारा शोरूम के कागजातों का निरीक्षण एवं जांच किया गया। जांच उपरांत निरीक्षण में पाया गया कि संस्थान के द्वारा Rule 43 केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियमों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इनके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण भी संतोषप्रद नहीं पाए जाने के फलस्वरूप मोटर वाहन अधिनियम 1988 एवं केंद्रीय मोटर नियमावली 1989 के तहत इनके व्यापार अनुज्ञप्ति को 2 सप्ताह के लिए निलंबित कर 1 लाख 73 हज़ार 286 रुपए का अर्थदंड सरकारी कोष में जमा करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही अन्य वाहन डीलरों को समय पर समुचित ढंग से कार्य करने की चेतावनी दी गई अन्यथा अन्य वाहन विक्रेताओं के विरुद्ध भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी।
कोई टिप्पणी नहीं: