मुख्तार अंसारी को जमानत से इन्कार, हाई कोर्ट ने कहा- राबिनहुड इमेज वाला अंसारी न्याय व्यवस्था के लिए चुनौती
लखनऊ । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधायक निधि के दुरुपयोग के मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष व तीन नौकरशाह की कमेटी से विधायक निधि के दुरूपयोग की आडिट कराई जाय।कोर्ट ने कहा- 50से अधिक केस लेकिन अभी तक एक में भी नहीं मिली सजा,सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने की टिप्पणी- हिंदी भाषी राज्यों में अंसारी की राबिन हुड की ख्याति के चलते पहचान बताने की जरूरत नहीं है।1986 से अपराध की दुनिया से जुड़े अंसारी के खिलाफ 50 से अधिक आपराधिक केस दर्ज है लेकिन आज तक किसी केस में भी उसे सजा नहीं मिल सकी।यह ह्वाइट कालर अपराधी न्याय व्यवस्था के लिए चुनौती बना हुआ है। जेल में बंद रहते विधायक चुना गया। विधायक निधि से 25लाख रूपये स्कूल के लिए दिये, जिसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ औऱ उसे भी हजम कर गये। कर दाताओं के पैसे का दुरुपयोग किया गया। ऐसे में वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

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