रतन हाईट्स बिल्डिंग सोसाइटी की याचिका पर राज्य सरकार और रांची नगर निगम को का नोटिस, 21 मार्च को होगी सुनवाई
रांची। रतन हाईट्स बिल्डिंग सोसाइटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट ने मामले में रांची डीसी को प्रतिवादी बनाते हुए 21 मार्च की सुनवाई की तिथि निर्धारित की है. कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए 3 सप्ताह में राज्य सरकार और रांची नगर निगम को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश शंकर की कोर्ट ने बिल्डर वीकेएस रियलिटी द्वारा 46 कट्ठा पर बनाए जाने वाले जी प्लस 5 के भवन पर के निर्माण कार्य पर रोक जारी रखी है. रांची नगर निगम ने ने 24 जनवरी 2023 को इसके निर्माण पर रोक लगाई थी, साथ ही 86 में से 40 कट्ठा में बनी भवन के बाद सड़क के बगल में दीवाल पार्टीशन करने को कहा था ताकि वहां मिट्टी नहीं भसे. कोर्ट ने भी रांची नगर निगम द्वारा 46 कट्ठा में बनने वाले जी प्लस 5 भवन के निर्माण पर रोक को बरकरार रहने पर अपनी मुहर लगा दी. रतन हाइट्स की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया था की बिल्डिंग का नक्शा वर्ष 2008 में 86 कट्ठा की जमीन पर भवन बनाने के लिए स्वीकृत हुआ था, लेकिन 40 कट्ठा जमीन में ही मकान बना. अब 86 में से बचे 46 कट्ठे में जी प्लस 5 भवन का नक्शा पास कराया जा रहा है ,जो गलत है. कोर्ट को बताया गया कि 86 कट्ठा में से बचे 46 कट्ठा में बनने वाली जी प्लस 5 भवन के नक्शे से संबंधित मामले को लेकर विजिलेंस जांच चल रही है।बिल्डर वीकेएस रियलिटी की ओर से 86 कट्ठा में से 46 कट्ठा को अलग कर उसमें नक्शा स्वीकृत कर भवन बनाया जा रहा है जो गलत है. यहां पर भवन बनाए जाने के दौरान मिट्टी काटने से एक कार भी जमीन में धस गई थी. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने पैरवी की वही रांची नगर निगम की ओर से शशांक शेखर ने पैरवी की. कोर्ट को यह भी बताया गया की रांची नगर निगम यह भी देख रही है कि रतन हाइट्स के 40 कट्ठा पर बने भवन लोगों के जाने लायक है या नहीं, किसे लेकर रांची डीसी से पत्राचार भी हुआ है।
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