पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की अंतिम तारीख 31 मार्च है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन 1 अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा यानी आपके कई जरूरी काम रुक सकते हैं।
आधार कार्ड आज कल हर छोटे -बड़े कामों के लिए जरूरी हो गया है. इसलिए अब आपको अपने पैन से आधार कार्ड को भी लिंक कराने की जरूरत है जिसकी इसकी अंतिम तिथि 1000 रुपये चार्ज के साथ 31 मार्च 2023 है. अगर आप 31 मार्च 2023 तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन कार्ड कैंसिल हो जाएगा।
ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पहले भी तो तमाम काम आधार के पैन कार्ड से बिना जुड़ा हुए हो ही रहे थे. दोनों कार्ड को जोड़ने के बाद क्या फायदा होगा. चलिए जानते हैं.
_*पैन को आधार से लिंक करने के पीछे क्या तर्क है?*_
आयकर विभाग ने पैन को आधार से जोड़ने की घोषणा तब की जब ये जानकारी मिली कि एक व्यक्ति को कई पैन कार्ड आवंटित किए गए हैं या कई लोगों के पैन कार्ड का नंबर एक ही है। यानी आयकर विभाग ने ये फैसला पैन डेटाबेस में दोहराव को कम करने के लिए किया गया है।
_*पैन को आधार से लिंक करने की जरूरत किसे नहीं है?*_
• 80 साल और उससे ज्यादा की आयु के कोई भी व्यक्ति को पैन को आधार से लिंक करने की जरूरत नहीं है।
• अगर आप भारत के नागरिक नहीं है।
अगर पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो क्या होगा?
• केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ता है तो पैन कार्ड बंद कर दिया जाएगा. पैन कार्ड के बंद होने या निष्क्रिय होने का मतलब है कि आप अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल कहीं भी नहीं कर पाएंगे।
_*अब इससे होने वाले नुकसान को समझिए*_
• पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा तो आपको आयकर रिटर्न दाखिल करने में दिक्कतें आएगी.
• रुके हुए रिटर्न पर कार्रवाई भी नहीं की जाएगी.
• पैन के निष्क्रिय होने के बाद रिटर्न के मामले में लंबित कार्यवाही पूरी नहीं हो पाएगी.
• पैन निष्क्रिय होने से आपका टैक्स भी ज्यादा कटने की संभावना होगी.
• इसके अलावा व्यक्ति को बैंकों या किसी भी वित्तीय लेनदेन करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पैन लेनदेन के लिए एक महत्वपूर्ण केवाईसी दस्तावेज है.
• अगर पैन कार्ड आपका निष्क्रिय हो गया तो दोबारा नहीं बनेगा या आपको मोटा हर्जाना भरना पड़ेगा जो कि रु 10,000 तक हो सकता है।
• अगर आपका पुराना पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है और आप नया पैन कार्ड बनवाते हैं तो आपका सिबिल रिकोर्ड खत्म हो जाएगा जिससे आपको लोन लेने में दिक्कत आएगी।
सेबी ने निवेशकों के लिए पैन को आधार से जोड़ना क्यों जरूरी किया
इसका सीधा सा जवाब ये है कि पैन शेयर बाजार में सभी लेनदेन के लिए एक जरूरी पहचान के तौर पर काम करता है साथ ही ये केवाईसी का भी हिस्सा है, इसलिए सभी मौजूदा निवेशकों को पहले अपने पैन को अपने आधार के साथ जोड़ना जरूरी है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रावधान के तहत सभी लोगों को पैन-आधार लिंक कराना जरूरी है।
अगर आप पैन को आधार से नहीं जोड़ते हैं तो म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक अकाउंट खुलवाने जैसे काम भी नहीं कर पाएंगे.
_*पैन बेकार होने पर देना होगा जुर्माना*_
बेकार पेन कार्ड को अगर आप वित्तीय कामों लिए इस्तेमाल करने कि कौशिश करते हैं, तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर आप 31 मार्च, 2023 तक पैन को आधार से लिंक करा लेते हैं तो आपको 1000 रुपये लेट फाइन देना होगा, और आपका पेन कार्ड एक्टिव हो जाएगा। बता दें कि सीबीडीटी ने 30 जून, 2022 के बाद से पैन को आधार से लिंक कराने पर 1000 रुपये लेट फाइन लगाया था.
आधार को पैन से लिंक करना जरूरी क्यों, न करने पर क्या होगा, जानिए सभी सवालों के जवाब -
Reviewed by PSA Live News
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5:29:00 pm
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