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स्पेशल ब्रांच के दरोगा अनुपम कच्छप हत्याकांड: हाईकोर्ट से दो आरोपियों को मिली सशर्त जमानत, न्यायालय ने रखी सख्त शर्तें


रांची: झारखंड की राजधानी रांची में स्पेशल ब्रांच के दरोगा अनुपम कच्छप की हत्या के सनसनीखेज मामले में नया मोड़ आया है। झारखंड हाईकोर्ट ने इस केस में आरोपी बनाए गए मनोहर कुमार सिंह और संजय सिंह को सशर्त जमानत दे दी है।

हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से पेश अधिवक्ता सूरज किशोर प्रसाद ने जमानत याचिका पर बहस की। उन्होंने अदालत को भरोसा दिलाया कि दोनों अभियुक्त जांच में सहयोग करेंगे, ट्रायल में उपस्थित रहेंगे और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे।

अदालत ने दी सशर्त जमानत

कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान की। इसके साथ ही निम्नलिखित शर्तें भी तय की गईं:

  • आरोपी आधार कार्ड अथवा किसी पहचान पत्र में कोई बदलाव नहीं करेंगे।

  • ट्रायल के दौरान किसी भी साक्ष्य या गवाह को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे।

  • अभियुक्त न्यायालय में प्रत्येक तिथि पर उपस्थित रहेंगे और प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग देंगे।

हत्या की पृष्ठभूमि

यह मामला 2 अगस्त 2024 की रात का है, जब स्पेशल ब्रांच में तैनात दरोगा अनुपम कच्छप की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अगले दिन 3 अगस्त को उनका शव कांके थाना क्षेत्र के संग्रामपुर रिंग रोड के पास एक होटल के समीप खून से लथपथ हालत में बरामद किया गया।

इस जघन्य हत्या ने झारखंड पुलिस और पूरे राज्य को हिला कर रख दिया था। तत्कालीन एसएसपी के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने घटना की जांच की और नवंबर 2024 तक पुलिस ने इस मामले में सात से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।

मामले की गंभीरता

दरोगा अनुपम कच्छप हत्या कांड में कई गहरे और जटिल पहलू हैं। सूत्रों के अनुसार हत्या की पृष्ठभूमि में व्यक्तिगत रंजिश, पेशेवर ईर्ष्या और संगठित साजिश जैसे बिंदु सामने आए हैं। पुलिस ने घटनास्थल से हथियार, मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की थी, जिससे आरोपियों की पहचान हुई।

आगे की कार्रवाई

हाईकोर्ट से मिली इस जमानत के बावजूद केस अभी ट्रायल स्तर पर है। अभियोजन पक्ष की ओर से अब इस केस में गवाहों की गवाही और सबूतों की पुष्टि की प्रक्रिया चलेगी। अगर जमानत की शर्तों का उल्लंघन होता है, तो कोर्ट जमानत रद्द भी कर सकता है।

समाज में मचा था आक्रोश

दरोगा की हत्या के बाद पुलिस महकमे में शोक और आक्रोश का माहौल था। कानून-व्यवस्था पर भी सवाल उठे थे। कई संगठनों और पुलिसकर्मियों ने इस हत्या की सीबीआई जांच की भी मांग की थी।

यह मामला झारखंड में पुलिसकर्मियों की सुरक्षा, संगठित अपराध और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर फिर से गहन चर्चा का विषय बन गया है। आने वाले दिनों में ट्रायल के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने की संभावना है, जिससे यह तय होगा कि दरोगा अनुपम कच्छप की हत्या के पीछे असल मकसद क्या था और इसके जिम्मेदार कौन हैं।

स्पेशल ब्रांच के दरोगा अनुपम कच्छप हत्याकांड: हाईकोर्ट से दो आरोपियों को मिली सशर्त जमानत, न्यायालय ने रखी सख्त शर्तें स्पेशल ब्रांच के दरोगा अनुपम कच्छप हत्याकांड: हाईकोर्ट से दो आरोपियों को मिली सशर्त जमानत, न्यायालय ने रखी सख्त शर्तें Reviewed by PSA Live News on 8:21:00 pm Rating: 5

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