झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए 12 बड़े निर्णय: आधार केंद्रों की नई व्यवस्था से लेकर Gig Workers कानून तक
रांची, 04 जून । मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में झारखंड के विकास, शासन और सेवा वितरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ये निर्णय प्रशासनिक दक्षता, आधारभूत संरचना के विकास, और नागरिक सेवाओं को डिजिटल एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। आइए जानते हैं बैठक के प्रमुख निर्णय:
🔷 1. नगरपालिका संवेदकों के लिए नए नियम
‘झारखण्ड नगरपालिका संवेदक निबंधन (संशोधन) नियमावली, 2025’ के गठन को मंजूरी दी गई है। इससे शहरी स्थानीय निकायों के अंतर्गत संवेदकों के पंजीकरण में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
🔷 2. पाकुड़ के सड़क प्रोजेक्ट के लिए 40.39 करोड़ की मंजूरी
पाकुड़ अन्तर्गत पाकुड़-बरहरवा मुख्य पथ से लेकर पाली-गगन पहाड़ी पश्चिम बंगाल सीमा तक (लंबाई 6.63 किमी) सड़क के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण हेतु ₹40.39 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसमें भूमि अधिग्रहण, विद्युत-जल आपूर्ति स्थानांतरण, पुनर्वास और वृक्षारोपण जैसे कार्य शामिल हैं।
🔷 3. जल दरों में भूतलक्षी संशोधन
01 अप्रैल 2011 से प्रभावी जल दर अधिसूचना में संशोधन हेतु पूर्व में जारी संकल्प में आवश्यक परिवर्तन की मंजूरी दी गई है, जिससे नागरिकों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को युक्तिसंगत किया जा सकेगा।
🔷 4. खनिज निगम के शीर्ष पदों पर नई नियुक्तियाँ
झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड के पदेन अध्यक्ष के रूप में खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव तथा प्रबंध निदेशक के रूप में निदेशक, खान की नियुक्ति को मंत्रिमंडल ने घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की।
🔷 5. खनन अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रत्यायोजन
खन एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की विभिन्न धाराओं के तहत राज्य स्तर पर शक्तियों के प्रत्यायोजन को मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिली।
🔷 6. गढ़वा शहर की जलापूर्ति योजना के लिए 59.71 करोड़ की मंजूरी
गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र में जलापूर्ति योजना के सुदृढ़ीकरण एवं आवर्धन हेतु संशोधित प्राक्कलन पर ₹59.71 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
🔷 7. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में पद पुनर्गठन
राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में स्वीकृत पदों के पुनर्गठन को स्वीकृति दी गई है, जिससे विभागीय कार्यकुशलता में बढ़ोतरी होगी।
🔷 8. राज्य की जेलों में डॉक्टरों की तैनाती
राज्य की जेलों में सृजित चिकित्सक पदों के हस्तांतरण को स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे बंदियों को समय पर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित की जा सकेगी।
🔷 9. सरकारी परिसरों में आधार केंद्रों के लिए नई व्यवस्था
झारखंड सरकार ने UIDAI के इन-हाउस मॉडल के अनुरूप, सरकारी परिसरों (जैसे पंचायत भवन, वार्ड कार्यालय आदि) में CSC-SPV के माध्यम से आधार पंजीकरण केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दी है। पूर्व में किए गए इकरारनामों को निरस्त करते हुए नए MoU प्रारूप को स्वीकृति दी गई।
🔷 10. Gig Workers कानून को मिली स्वीकृति
‘The Jharkhand Platform Based Gig Workers (Registration and Welfare) Bill, 2025’ के अधिनियमन की मंजूरी दी गई है। यह कानून ई-कॉमर्स, डिलीवरी, कैब-ड्राइविंग जैसे प्लेटफार्म पर कार्यरत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण, कल्याण और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
🔷 11. नए अभियंत्रण महाविद्यालयों में पद सृजन
बोकारो और गोड्डा के नवनिर्मित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में AICTE मानकों के अनुसार शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है।
🔷 12. राजकीय कन्या विद्यालय शिक्षिकाओं को राहत
CBI जांच में अवैध नियुक्त घोषित शिक्षिकाओं को, माननीय उच्च न्यायालयों के निर्देशों के आलोक में, सेवा में पुनर्स्थापन एवं अनुमन्य लाभ (पेंशन आदि) देने की स्वीकृति प्रदान की गई।
आज की मंत्रिपरिषद बैठक में लिए गए निर्णय राज्य के आधारभूत ढांचे, सामाजिक न्याय, ई-गवर्नेंस और युवाओं के लिए तकनीकी शिक्षा को गति देने वाले साबित होंगे। खासकर Gig Workers कानून और आधार पंजीकरण केंद्रों के नए मॉडल से झारखंड देश में एक अग्रणी डिजिटल राज्य के रूप में उभरेगा।
✍️ रिपोर्ट: PSA Live News | Ranchi Dastak
📌 संपादक: अशोक कुमार झा

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