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रेलवे की आपातकालीन कोटा व्यवस्था में बड़ा बदलाव: यात्रा से एक दिन पहले तक करना होगा आवेदन, चार्ट तैयार करने की नई समय-सारणी से जुड़ा है फैसला


नई दिल्ली, 25 जुलाई 2025
– यात्रियों की सुविधा और आरक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय ने आपातकालीन कोटा (Emergency Quota) से टिकट बुकिंग के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब ट्रेन के प्रस्थान के दिन कोई भी इमरजेंसी कोटा अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। यात्रियों को अब यह आवेदन ट्रेन की यात्रा से एक दिन पहले निर्धारित समय तक ही करना होगा।

रेल मंत्रालय ने इस आशय की जानकारी एक नए परिपत्र के माध्यम से दी है, जिसे देशभर के ज़ोनल रेलवे मुख्यालयों और संबंधित ईक्यू सेल (EQ Cell) को जारी कर दिया गया है। यह निर्णय हाल ही में चार्ट तैयार करने के समय में किए गए बदलावों की कड़ी में लिया गया है, जिसका उद्देश्य पूरे आरक्षण तंत्र को और अधिक व्यवस्थित, समयबद्ध और पारदर्शी बनाना है।

🔷 क्या है नया नियम?

रेल मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार अब:

  1. रात 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक रवाना होने वाली ट्रेनों के लिए:

    • आपातकालीन कोटा अनुरोध यात्रा के एक दिन पहले दोपहर 12 बजे तक संबंधित ईक्यू सेल तक पहुंच जाना चाहिए।
  2. दोपहर 2 बजे से रात 12 बजे तक रवाना होने वाली ट्रेनों के लिए:

    • अनुरोध यात्रा के एक दिन पहले शाम 4 बजे तक ईक्यू सेल में प्राप्त होना अनिवार्य होगा।
  3. यात्रा के दिन प्राप्त होने वाले किसी भी ईक्यू आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

🛑 रविवार और सार्वजनिक अवकाशों पर क्या होगा?

परिपत्र में रविवार और अन्य सार्वजनिक छुट्टियों के मामलों के लिए भी स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि:

  • यदि किसी ट्रेन की यात्रा रविवार या अवकाश वाले दिन हो रही है, तो आपातकालीन कोटा का अनुरोध पिछले कार्य दिवस (Working Day) में, कार्यालय समय के भीतर ही प्रस्तुत करना होगा।
  • अवकाश के दिन भेजे गए अनुरोध मान्य नहीं होंगे।

🕐 चार्ट तैयार करने के नियमों में पहले ही हुआ है बदलाव

रेलवे ने पहले ही ट्रेन रवाना होने से 8 घंटे पूर्व आरक्षण चार्ट तैयार करने का निर्णय ले लिया है, जिससे कि अंतिम समय में टिकट उपलब्धता की स्थिति स्पष्ट रहे और अनियमितताओं पर रोक लग सके। इस नियम के अनुसार:

  • सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच चलने वाली ट्रेनों का पहला चार्ट एक दिन पहले रात 9 बजे तक तैयार कर लिया जाएगा।

  • दोपहर 2 बजे से रात 12 बजे तक और रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक चलने वाली ट्रेनों के लिए पहला चार्ट ट्रेन के प्रस्थान से 8 घंटे पहले तैयार किया जाएगा।

यह संशोधित समय-सारणी रेलवे की ई-चार्टिंग प्रणाली को अधिक सुचारु, सटीक और वास्तविक समय में अपडेट रहने योग्य बनाती है।

क्यों किया गया यह बदलाव?

रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, आपातकालीन कोटा का दुरुपयोग रोकने और वास्तविक जरूरतमंद यात्रियों को प्राथमिकता देने के लिए यह कदम उठाया गया है। साथ ही, चार्ट तैयार करने के समय में बदलाव के बाद आरक्षण प्रक्रिया के साथ आपात कोटा की समय-सीमा का समायोजन आवश्यक हो गया था।

इससे न सिर्फ टिकटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता और अनुशासन आएगा, बल्कि कर्मचारियों पर कार्यदबाव भी नियंत्रित रहेगा और यात्री अंतिम समय की अफरातफरी से बच सकेंगे।

🎯 किसके लिए होता है आपातकालीन कोटा?

आपातकालीन कोटा आमतौर पर सरकारी अधिकारी, सांसद, मंत्री, गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीज, छात्रों, सेना के जवानों, और किसी विशेष परिस्थिति में यात्रा कर रहे व्यक्तियों के लिए होता है। यह कोटा रेलवे द्वारा ट्रेन में सीमित सीटों के लिए रखा जाता है, जिसका आवंटन संबंधित प्राधिकरण की अनुशंसा पर किया जाता है।

✍️ निष्कर्ष:

रेलवे मंत्रालय का यह फैसला टिकटिंग प्रणाली को अधिक प्रोफेशनल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे वास्तविक आपातकालीन यात्रियों को प्राथमिकता मिलेगी और दलाली या फर्जी सिफारिशों पर भी लगाम लगेगी। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी योजना एक दिन पहले तय कर समय पर आवेदन सुनिश्चित करें, ताकि यात्रा में कोई बाधा न आए।

रेलवे की आपातकालीन कोटा व्यवस्था में बड़ा बदलाव: यात्रा से एक दिन पहले तक करना होगा आवेदन, चार्ट तैयार करने की नई समय-सारणी से जुड़ा है फैसला रेलवे की आपातकालीन कोटा व्यवस्था में बड़ा बदलाव: यात्रा से एक दिन पहले तक करना होगा आवेदन, चार्ट तैयार करने की नई समय-सारणी से जुड़ा है फैसला Reviewed by PSA Live News on 1:59:00 pm Rating: 5

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