Subsidy रहित उर्वरकों की टैगिंग एवं निर्धारित दर से अधिक कीमत में बेचने पर होगी कार्रवाई: कृषि निदेशक
रांची। विगत माह में कई माध्यमों से कृषि निदेशालय को यूरिया के साथ Subsidy रहित उर्वरकों की टैगिंग एवं निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्वरक बिक्री की सूचना प्राप्त हो रही थी। शिकायतें प्राप्त होने के उपरांत विभागीय मंत्री श्रीमती नेहा शिल्पी तिर्की के निदेश के बाद कृषि निदेशक, भोर सिंह यादव जी ने सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को अपने संबंधित जिलों में विशेष अभियान के तहत् उर्वरक के थोक एवं खुदरा विक्रेताओं की जाँच करने का निदेश दिया है। विभागीय पत्र में निदेशित किया गया है कि निर्धारित दर से अधिक कीमत पर उर्वरक बेचने पर लाइसेंस निलंबन अथवा रद्द करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। तद्नुसार पूरे राज्य में उर्वरकों की उपलब्धता, गुणवत्ता, मानकों एवं बिक्री दर संबंधी सघन जाँच की जा रही है।
किसी भी प्रकार की कालाबाजारी, जमाखोरी या निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्वरक बिक्री की सूचना एवं अन्य शिकायत दर्ज कराने हेतु कृपया राज्य सरकार द्वारा संचालित किसान कॉल सेन्टर के टोल-फ्री नम्बर 1800-123-116 पर सम्पर्क करें।
कृषक भाईयों एवं विक्रेताओं से अनुरोध है कि केवल संबंधित जिला कृषि कार्यालय से अनुज्ञप्तिधारी (License Holder) उर्वरक विक्रेताओं से उर्वरकों का क्रय करें।

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