नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए पंजीयन वैधता की समयसीमा बढ़ा दी है। अब गाड़ियों का पंजीकरण 15 साल की जगह पूरे 20 साल तक मान्य रहेगा। सरकार के इस फैसले से देशभर में करोड़ों वाहन मालिकों को फायदा होगा।
अब तक निजी वाहनों की पंजीकरण वैधता 15 साल थी, जिसके बाद उनका फिटनेस सर्टिफिकेट नवीनीकरण कराना जरूरी होता था। लेकिन नए नियम के तहत अब वाहन मालिकों को 20 साल तक पंजीयन की वैधता मिलेगी। इसका सीधा फायदा यह होगा कि वाहन मालिकों पर फिटनेस और नवीनीकरण का आर्थिक बोझ देर से पड़ेगा।
विशेषज्ञों के मुताबिक, यह फैसला आम लोगों की जेब पर पड़ने वाले बोझ को कम करेगा और वाहन बाजार में भी सकारात्मक असर डालेगा। वहीं, सरकार का मानना है कि इससे नागरिकों को सहूलियत मिलेगी और पंजीकरण प्रक्रियाओं में पारदर्शिता भी आएगी।
इस फैसले से अब वाहन मालिकों को 5 साल की अतिरिक्त वैधता मिल रही है, जिसे ‘बड़ी राहत’ माना जा रहा है।
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