पटाखा विक्रेताओं और नागरिकों के लिए जारी किए गए विस्तृत दिशा-निर्देश, उल्लंघन पर होगी विधिसम्मत कार्रवाई
राँची। दीपों के पर्व दीपावली के नजदीक आते ही राजधानी राँची का जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, राँची ने पटाखा विक्रेताओं और आम नागरिकों से आगजनी व आपातकालीन स्थितियों से बचाव के लिए सावधानी बरतने की अपील करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने कहा है कि “थोड़ी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है, इसलिए इस बार दीपावली केवल रोशनी और खुशियों की हो, किसी की पीड़ा की नहीं।”
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जो भी पटाखा विक्रेता तय नियमों और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करेगा, उसके विरुद्ध उचित एवं विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
पटाखा विक्रेताओं के लिए प्रशासनिक दिशा-निर्देश
जिला प्रशासन ने कहा कि सभी पटाखा विक्रेता केवल पूर्व निर्धारित स्थलों पर ही बिक्री करें। बाजार, सड़कों के किनारे, पेट्रोल पंपों, गैस गोदामों या भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पटाखों की बिक्री सख्त वर्जित है।
पटाखा विक्रेताओं को बिक्री प्रारंभ करने से पहले प्रशासन और अग्निशमन विभाग से अनुमति या अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लेना अनिवार्य किया गया है।
विक्रेताओं को केवल ऐसे पटाखे बेचने की अनुमति होगी जो स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न डालें। प्रशासन ने साफ कहा है कि 125 डेसिबल (dB) से अधिक ध्वनि स्तर वाले पटाखों की बिक्री नहीं की जाएगी।
इसके साथ ही, नाबालिग बच्चों को बिक्री कार्य में लगाने पर भी रोक लगाई गई है।
पटाखा पंडालों में विद्युत वायरिंग केवल प्रशिक्षित इलेक्ट्रिशियन से ही कराई जानी चाहिए। आईएसआई मार्क वाले कॉपर तार का प्रयोग किया जाए और नंगे तारों को टेप से ढका जाए। ज्वलनशील पदार्थ — जैसे डीजल, पेट्रोल या केरोसिन — पंडालों के आसपास नहीं रखे जाएँगे।
हर पंडाल में पर्याप्त मात्रा में पानी, बालू और अग्निशमन यंत्र उपलब्ध होने चाहिए और कर्मचारियों को इनके उपयोग की जानकारी दी जानी चाहिए। साथ ही, प्राथमिक चिकित्सा किट और प्रशिक्षित कर्मी की उपस्थिति भी अनिवार्य है।
नागरिकों के लिए सुरक्षा अपील
आम नागरिकों से प्रशासन ने अपील की है कि वे दीपावली के दौरान केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही पटाखे खरीदें। घरों के अंदर, सार्वजनिक सड़कों या भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पटाखे न जलाएँ।
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे जलाना प्रतिबंधित किया गया है।
प्रशासन ने विशेष रूप से कहा है कि ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने के लिए पटाखों को टिन के डिब्बों, कंटेनरों या काँच की बोतलों में न जलाएँ — यह अत्यंत ख़तरनाक और कानूनन अपराध है।
बच्चों को कभी भी अकेले पटाखे न छोड़ने दें। अभिभावक स्वयं उपस्थित रहकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। पटाखे जलाते समय लंबी लकड़ी, फुलझड़ी या मोमबत्ती का प्रयोग करें, सीधे माचिस का उपयोग न करें।
अगर कोई पटाखा न फटे तो उसे हाथ से उठाने की कोशिश न करें — उस पर पानी डालकर निष्क्रिय करें।
पटाखे जलाते समय ढीले कपड़े न पहनें, ताकि आग लगने का खतरा न रहे।
आसपास ज्वलनशील वस्तुएँ — जैसे गैस सिलेंडर, पेट्रोल या केरोसिन — नहीं रखी जानी चाहिए।
बहुमंजिली मकानों में रहने वालों को अपनी खिड़कियाँ और दरवाजे बंद रखने की सलाह दी गई है ताकि जलते हुए पटाखे अंदर न पहुँच सकें।
आपात स्थिति के लिए नागरिक अपने घरों में कम्बल, बालू, पानी और प्राथमिक चिकित्सा किट अवश्य रखें। यदि किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाए तो उसे जमीन पर लिटाकर पलटते हुए आग बुझाने का प्रयास करें।
दुर्घटना की स्थिति में त्वरित सहायता
अगर किसी व्यक्ति को पटाखों से जलन या चोट लगती है, तो जले हुए हिस्से को ठंडे पानी या बर्फ से धोकर प्राथमिक उपचार दें। गंभीर स्थिति में तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाएँ।
किसी भी आपातकालीन स्थिति में नागरिक जिला नियंत्रण कक्ष, राँची से तुरंत संपर्क कर सकते हैं —
📞 0651-2215855, 📱 8987790664, 7667985619, 7070440888
प्रशासन का संदेश
“दीपावली का त्योहार खुशियों, प्रकाश और भाईचारे का प्रतीक है। प्रशासन की अपील है कि सभी नागरिक सुरक्षा मानकों का पालन करें, पटाखों का जिम्मेदारी से उपयोग करें और अपने आस-पास के वातावरण को स्वच्छ एवं सुरक्षित बनाए रखें।”
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