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दुर्गा पूजा पंडाल, गेट और तोरणद्वार दो दिनों में हटाने का निर्देश — उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जिला प्रशासन सख्त

रांची // विशेष संवाददाता।

दुर्गा पूजा 2025 का पर्व बीते 2 और 3 अक्टूबर को शांतिपूर्ण एवं हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो चुका है, लेकिन राजधानी सहित कई जिलों में अब तक अनेक पूजा समितियों द्वारा बनाए गए अस्थायी पूजा पंडाल, गेट एवं तोरणद्वार यथास्थान बने हुए हैं।
इन अस्थायी संरचनाओं के कारण सड़क यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही है, साथ ही दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ गई है। इस परिस्थिति को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने सभी पूजा समितियों को दो दिनों के भीतर इन संरचनाओं को हटाने का कड़ा निर्देश जारी किया है।

उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रशासन की सख्ती

जिला प्रशासन की ओर से जारी इस आदेश में कहा गया है कि यह कदम माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप उठाया गया है।
उच्च न्यायालय ने W.P. (PIL) No. 4838/2025 में दिनांक 23 सितंबर 2025 को पारित अपने आदेश में यह स्पष्ट किया था कि —

“पूजा समाप्ति के पश्चात सभी अस्थायी पंडाल, गेट, तोरणद्वार एवं संबंधित संरचनाओं को शीघ्र हटाकर भूमि को पूर्ववत समतल किया जाए।”

अदालत ने यह भी कहा था कि सार्वजनिक स्थलों, सड़कों या चौक-चौराहों पर बनी अस्थायी संरचनाएँ यातायात में बाधा उत्पन्न करने और जनसुरक्षा को प्रभावित करने का कारण नहीं बननी चाहिए।

दो दिनों में हटाने का अंतिम निर्देश

जिला प्रशासन ने अपने आदेश में सभी पूजा समितियों के अध्यक्षों एवं सचिवों से कहा है कि वे
तत्काल प्रभाव से कार्रवाई शुरू करें और दो दिनों की अवधि के भीतर अपने-अपने क्षेत्रों में बने अस्थायी पूजा पंडाल, गेट, तोरणद्वार, लाइटिंग पोल तथा सजावटी संरचनाओं को पूरी तरह से हटाकर स्थल को समतल करें।

आदेश में यह भी स्पष्ट उल्लेख है कि —

“यदि निर्धारित समयसीमा में संरचनाएँ नहीं हटाई गईं, तो संबंधित पूजा समिति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी और साफ-सफाई एवं हटाने का खर्च समिति से वसूला जाएगा।

यातायात व्यवस्था और जनसुरक्षा पर विशेष जोर

प्रशासन ने कहा है कि कई प्रमुख सड़कों, मोहल्लों और बाजार क्षेत्रों में अब भी पूजा पंडाल या गेट खड़े होने के कारण वाहनों की आवाजाही बाधित हो रही है।
कई स्थानों पर बिजली की वायरिंग, अस्थायी खंभे और लकड़ी के ढांचे खुले पड़े हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट या आग लगने की संभावना भी बनी हुई है।

सड़क सुरक्षा और जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अब किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
साथ ही नगर निगम, पुलिस और बिजली विभाग को निर्देश दिया गया है कि वे संयुक्त रूप से निगरानी अभियान चलाकर यह सुनिश्चित करें कि सभी अस्थायी ढांचे समय पर हटा दिए जाएं।

नगर निगम को निगरानी की जिम्मेदारी

रांची नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने सर्कल क्षेत्रों में टीम गठित कर निरीक्षण करें और यह रिपोर्ट तैयार करें कि किन-किन क्षेत्रों में अस्थायी ढांचे अब भी मौजूद हैं।
इन रिपोर्टों को जिला प्रशासन को प्रतिदिन सौंपा जाएगा।
निगरानी दलों में नगर निगम कर्मियों, पुलिस प्रतिनिधियों, और विद्युत विभाग के अभियंताओं को शामिल किया गया है ताकि किसी भी आपदा की स्थिति से बचा जा सके।

जनहित में प्रशासन की अपील

जिला प्रशासन ने आम नागरिकों और श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि वे पूजा समाप्ति के बाद बचे-खुचे सजावटी सामान, बांस, कपड़े, लाइट आदि को अपने स्तर पर हटा लें ताकि शहर स्वच्छ और सुरक्षित रहे।
प्रशासन ने कहा —

“दुर्गा पूजा हमारी सांस्कृतिक आस्था का प्रतीक है, लेकिन इसके बाद सफाई और यातायात की सुगमता बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।”

संभावित कार्रवाई का संकेत

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, निर्धारित दो दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद यदि किसी समिति द्वारा आदेश की अवहेलना की गई तो संबंधित थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि वे स्वतः संज्ञान लेकर प्राथमिकी दर्ज करें और अस्थायी संरचनाओं को प्रशासनिक बल प्रयोग से हटवाएं।

इस अभियान के दौरान नगर निगम का स्वच्छता विभाग, ट्रैफिक पुलिस, बिजली आपूर्ति विभाग और राजस्व कर्मचारी भी संयुक्त रूप से सक्रिय रहेंगे।

शहर में फिर से सामान्य यातायात की तैयारी

प्रशासन ने कहा कि अगले 48 घंटों में सभी प्रमुख मार्गों को पूरी तरह से खाली और सुरक्षित बनाया जाएगा।
खासकर अल्बर्ट एक्का चौक, कांटाटोली, हरमू, लालपुर, रातू रोड, अरगोड़ा, हिंदपीढ़ी और डोरंडा जैसे इलाकों में जहां बड़े पंडाल लगे थे, वहां से हटाने का कार्य प्राथमिकता पर किया जाएगा।

प्रशासन का संदेश :

  • “सार्वजनिक स्थलों पर अस्थायी ढांचे समय पर हटाना सभी समितियों का कर्तव्य है।”
  • “जनहित एवं यातायात की सुगमता सर्वोपरि है।”
  • “निर्देश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई तय है।”

📍 (रांची से विशेष रिपोर्ट | PSA Live News)



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