पटना। सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग एवं ट्रैफिक पुलिस ने अवैध रूप से मॉडिफाइड वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 52 एवं धारा 190(2) के तहत वाहनों में अनधिकृत परिवर्तन करना दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में जुर्माना, वाहन जब्ती और अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
विभाग के अनुसार, हाल के दिनों में युवाओं के बीच बाइक मॉडिफिकेशन का चलन तेजी से बढ़ा है। कई लोग अपनी मोटरसाइकिलों में तेज आवाज वाले मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न, अतिरिक्त एलईडी लाइट, अवैध डिजाइन की नंबर प्लेट तथा निर्धारित मानकों के विपरीत अन्य परिवर्तन करवा रहे हैं। इससे न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन होता है, बल्कि सड़क सुरक्षा और आम लोगों की सुविधा भी प्रभावित होती है।
अधिकारियों ने बताया कि विशेष रूप से मॉडिफाइड साइलेंसर से निकलने वाली अत्यधिक आवाज ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाती है और आम नागरिकों, मरीजों, बुजुर्गों तथा स्कूली बच्चों के लिए परेशानी का कारण बनती है। वहीं प्रेशर हॉर्न का उपयोग सड़क पर भय और भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। फैंसी नंबर प्लेट और अस्पष्ट रजिस्ट्रेशन नंबर कानून-व्यवस्था के लिए भी चुनौती बनते हैं, क्योंकि इससे वाहनों की पहचान में कठिनाई होती है।
परिवहन विभाग ने कहा है कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार वाहन निर्माता द्वारा निर्धारित संरचना और तकनीकी मानकों में बिना अनुमति बदलाव करना अवैध है। ऐसे वाहन सड़क पर पाए जाने पर चालक एवं वाहन स्वामी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कई स्थानों पर विशेष जांच अभियान चलाकर ऐसे वाहनों की पहचान की जा रही है।
ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों में किसी भी प्रकार का अवैध मॉडिफिकेशन न कराएं और निर्धारित मानकों के अनुरूप ही वाहन का उपयोग करें। अधिकारियों ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। यातायात नियमों का पालन कर ही दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा सकता है।
प्रशासन ने आम लोगों से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि यदि कहीं अवैध रूप से मॉडिफाइड वाहन, प्रेशर हॉर्न या तेज आवाज वाले साइलेंसर का उपयोग होता दिखाई दे, तो इसकी सूचना संबंधित विभाग को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
“सुरक्षित यातायात के लिए नियमों का पालन करें, जिम्मेदार नागरिक बनें और सड़क सुरक्षा अभियान में प्रशासन का सहयोग करें।”
Reviewed by PSA Live News
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7:43:00 am
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