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31 जनवरी तक लें सभी राज्य आंगनवाड़ी सेवाओं को शुरू करने का निर्णय - सुप्रीम कोर्ट

  सम्पादक - अशोक कुमार झा । 

नई दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालय ने आंगनवाड़ी सेवाओं को फिर से खोलने को लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है। कोर्ट ने 31 जनवरी तक आंगनवाड़ी सेवाओं को खोलने का निर्णय लेने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने कंटेनमेंट जोन को इससे बाहर रखा है।कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर देश के कई राज्यों में आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कोरोना के चलते 14 लाख आंगनवाड़ियों के बंद होने का मुद्दा उठाया था। याचिका में कहा गया था कि बच्चों और माताओं को पौष्टिक भोजन नहीं मिलने में परेशानी हो रही है।बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आंगलवाड़ी केंद्रों को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब तलब किया था। साथ ही कोर्ट ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों द्वारा वच्चों और महिलाओं को पोषक आहार उपलब्ध कराने को कहा था। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से शून्य से छह वर्ष के बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं को सूखा राशन दिया जाता है।


31 जनवरी तक लें सभी राज्य आंगनवाड़ी सेवाओं को शुरू करने का निर्णय - सुप्रीम कोर्ट 31 जनवरी तक लें सभी राज्य आंगनवाड़ी सेवाओं को शुरू करने का निर्णय - सुप्रीम कोर्ट Reviewed by PSA Live News on 4:39:00 pm Rating: 5

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