रांची । कोविड-19 से बचाव हेतु रांची शहर में अतिरिक्त विभिन्न स्थलों पर वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। वैक्सीन मूवमेंट, वैक्सीन स्टोरेज और कोविड-19 से बचाव हेतु सामान्य दिशा निर्देशों के पालन के लिए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, रांची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक रांची का संयुक्त आदेश भी निर्गत किया गया है। वैक्सीनेशन कार्य हेतु विभिन्न स्थलों को सेंटर बनाया गया है। यहां किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो तथा लोक परिशांति एवं विधि व्यवस्था बनी रहे, इसे देखते हुए वैक्सीनेशन सेंटर के आसपास 200 मीटर के दायरे में अनुमंडल दंडाधिकारी सदर रांची द्वारा निषेधाज्ञा जारी की गई है। जो निम्न है-
सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना।
किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना।
सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल रिवॉलवर, बम, बारूद आदि लेकर चलना।
सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा भाला आदि लेकर चलना।
किसी प्रकार की बैठक या आम सभा का आयोजन करना।
यह निषेधाज्ञा दिनांक 04 फरवरी 2021 के प्रातः 07ः00 बजे से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
Reviewed by PSA Live News
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9:38:00 pm
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