रांची। 66 - मांडर (अ0 ज0 जा0) विधानसभा उपचुनाव के दौरान आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशियों के द्वारा तीन बार विज्ञापन का प्रकाशन कराया जाना है। यह विज्ञापन समाचार पत्रों में छपाया जाना है और टेलीविजन चैनलों में भी प्रसारित किया जाना है। इस संबंध में सभी प्रत्याशियों को निर्वाची पदाधिकारी सह विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी श्री अल्बर्ट बिलुंग के द्वारा नामांकन पत्र जमा करने वक्त विस्तृत दिशानिर्देश की प्रति उपलब्ध कराई गई थी। पुनः ट्रेनिंग के माध्यम से सामान्य प्रेक्षक एवं व्यय प्रेक्षक की उपस्थिति में जिला स्तरीय पदाधिकारियों के द्वारा विज्ञापन प्रकाशन के बारे में जानकारी दी गई थी।
14 प्रत्याशियों में से 4 प्रत्याशी यथा सुभाष मुंडा, मारसल बारला , देवकुमार धान और निरोज उराँव ने अपने शपथ पत्र में आपराधिक मामलों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई है। इन प्रत्याशियों ने फॉर्म 26 के क्रमांक 5 और 6 में आपराधिक केस के बारे में जानकारी दी है।
इन सभी प्रत्याशियों को दिनांक *10 जून से 13 जून तक प्रथम विज्ञापन का प्रकाशन, दिनांक 14 जून से 17 जून तक *द्वितीय विज्ञापन* का प्रकाशन तथा *18 जून से 21 जून* तक *तृतीय विज्ञापन* का प्रकाशन कराना अनिवार्य है। साथ ही साथ टेलीविजन चैनल पर भी इसी अवधि में 3 बार विज्ञापन का प्रसारण करवाना अनिवार्य है।
प्रत्याशी देव कुमार धान के द्वारा समाचार पत्र में आपराधिक मामलों से सम्बंधित विज्ञापन का प्रकाशन कराया गया। परन्तु टेलीविजन चैनल पर विज्ञापन का प्रसारण नहीं कराया गया है।
आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशियों को निर्वाची पदाधिकारी माण्डर के द्वारा नोटिस जारी
Reviewed by PSA Live News
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8:57:00 pm
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