मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए कई ऐतिहासिक फैसले — शहीदों के परिजनों को मिलेगी नौकरी, शिक्षा-स्वास्थ्य को मिली नई दिशा
रांची, 24 जुलाई। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें राज्य के सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में लिए गए फैसले न सिर्फ राज्य की शासन प्रणाली को अधिक जवाबदेह बनाएंगे, बल्कि आम जनता के हितों से भी सीधे जुड़ते हैं। नीचे मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए मुख्य निर्णयों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी जा रही है।
राष्ट्रीय सुरक्षा और शहीद सम्मान से जुड़ा निर्णय:
- उग्रवादी घटनाओं या देश की सीमा की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त राज्य के केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों के आश्रितों को विशेष अनुग्रह अनुदान एवं अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने की स्वीकृति।
यह फैसला न केवल शहीद परिवारों को संबल देगा, बल्कि युवाओं में सेवा-भावना को भी प्रेरित करेगा।
लेखा व वित्तीय प्रशासन:
- भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (CAG) की मार्च 2023 की अवधि की रिपोर्ट को झारखंड विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करने की मंजूरी।
- 30 जून/31 दिसंबर को सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए ‘काल्पनिक वेतनवृद्धि’ की स्वीकृति, जिससे पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ में वृद्धि होगी।
- "झारखंड वित्त (अंकेक्षण एवं लेखा) सेवा नियमावली–2025" को मंजूरी।
स्वास्थ्य विभाग से जुड़े फैसले:
- अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत तीन चिकित्सा पदाधिकारियों – डॉ. रेखा (मुसाबनी), डॉ. रीना कुमारी (बोकारो), और डॉ. वीणा कुमारी (कसमार) को सेवा से बर्खास्त किया गया।
- अटल मोहल्ला क्लिनिक योजना का नाम बदलकर ‘मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक’ किया गया। यह बदलाव सेवा की संवेदनशीलता और समर्पण को दर्शाता है।
- दिव्यांग बच्चों के लिए कार्यरत रिसोर्स पर्सन की स्क्रीनिंग कमिटी में संशोधन की स्वीकृति।
- किशोरी बालिकाओं को बेहतर पोषण देने के लिए Micronutrient Fortified and/or Energy Dense Food की आपूर्ति हेतु चयनित एजेंसियों को नामांकित करने की स्वीकृति।
शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल:
- राज्य के प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों के 4339 पदों का सृजन – जिसमें 3287 इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य और 1052 स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पद शामिल हैं।
- दिव्यांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु विशेष शिक्षा सहायक आचार्य संवर्ग नियमावली–2025 को मंजूरी।
- झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक–2025 को स्वीकृति, जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार लाएगा।
कानून-व्यवस्था और न्याय व्यवस्था को मजबूती:
- डाल्टनगंज न्यायमंडल में SC-ST अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय के गठन की मंजूरी।
- श्रावणी मेला 2025 के लिए विधि व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु 28 अस्थायी मेला ओपी एवं 19 अस्थायी यातायात ओपी के गठन को मंजूरी।
- राज्य के सेवानिवृत्त कर्मियों को कोर्ट में साक्ष्य देने हेतु यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति को स्वीकृति।
पुलिस भर्ती और नियमावली:
- पुलिस, कक्षपाल, गृह रक्षक, उत्पाद सिपाही आदि की संयुक्त भर्ती नियमावली–2025 को मंजूरी। इसके तहत पूर्व विज्ञापनों को रद्द किया गया है और भविष्य में अभ्यर्थियों को शुल्क और उम्रसीमा में छूट दी जाएगी।
विधि विज्ञान एवं प्रयोगशाला:
- झारखंड विधि विज्ञान निदेशालय में विसरा कटर एवं प्रयोगशाला वाहक जैसे चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए नई सेवा नियमावली–2025 की स्वीकृति।
ग्रामीण विकास और आजीविका:
- ग्रामीण विकास विभाग और CRISP संस्था के बीच Non-Financial MoU की स्वीकृति, जिससे स्वयं सहायता समूहों की क्षमता और आजीविका संवर्द्धन को बल मिलेगा।
आयुष स्वास्थ्य सेवा सुधार:
- झारखंड राज्य आयुष स्वास्थ्य सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) संशोधन नियमावली–2024 को स्वीकृति।
भवन निर्माण एवं जीएसटी नियमों में संशोधन:
- झारखंड भवन निर्माण संवेदक निबंधन नियमावली–2015 और स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट (SBD) में संशोधन कर GST प्रमाणपत्र की अनिवार्यता को लागू करने की स्वीकृति।
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए कई ऐतिहासिक फैसले — शहीदों के परिजनों को मिलेगी नौकरी, शिक्षा-स्वास्थ्य को मिली नई दिशा
Reviewed by PSA Live News
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8:59:00 pm
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