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फास्टैग रहित वाहनों के लिए केंद्र सरकार की बड़ी राहत, अब नकद के बजाय UPI से भुगतान पर केवल 1.25 गुना टोल टैक्स देना होगा


नई दिल्ली।
वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर आई है। केंद्र सरकार ने टोल प्लाजा पर बिना फास्टैग (FASTag) वाले वाहनों के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने नया नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि अब जिन वाहनों में फास्टैग नहीं है या जिनका फास्टैग काम नहीं कर रहा है, वे नकद भुगतान की जगह यदि UPI या किसी अन्य डिजिटल माध्यम से भुगतान करते हैं, तो उन्हें टोल शुल्क का केवल 1.25 गुना ही भुगतान करना होगा।

अब तक की व्यवस्था के अनुसार, फास्टैग नहीं होने या खराब होने की स्थिति में वाहन चालकों को टोल टैक्स का दोगुना (2 गुना) शुल्क देना पड़ता था। लेकिन मंत्रालय ने अब डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने और टोल प्लाजा पर जाम कम करने के उद्देश्य से यह नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है।

नई व्यवस्था 15 नवंबर 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएगी। इसके बाद यदि किसी वाहन चालक का फास्टैग किसी तकनीकी कारण से स्कैन नहीं होता या वाहन में फास्टैग नहीं लगा है, तो वह नकद के बजाय UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, या किसी मान्य डिजिटल वॉलेट से भुगतान कर सकता है। ऐसा करने पर उसे दोगुना नहीं, बल्कि केवल 1.25 गुना टोल चार्ज ही देना होगा।

सरकार का उद्देश्य: डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन और ट्रैफिक में राहत

सरकार का मानना है कि इस कदम से टोल प्लाजा पर नकद लेनदेन की संख्या कम होगी और भुगतान प्रक्रिया तेज़ होगी। साथ ही, जिन वाहनों में तकनीकी कारणों से फास्टैग फेल हो जाता है, उन्हें अब अतिरिक्त जुर्माना जैसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा।

सड़क परिवहन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार,

“यह फैसला आम वाहन चालकों को राहत देने के साथ-साथ डिजिटल भुगतान को और बढ़ावा देगा। साथ ही, यह सुनिश्चित करेगा कि टोल प्लाजा पर लंबी कतारें और ट्रैफिक जाम की समस्या कम हो।”

क्या रहेगा नियम

  • यदि फास्टैग नहीं है या काम नहीं कर रहा है, और भुगतान नकद में किया गया, तो 2 गुना टोल टैक्स देना होगा।
  • यदि भुगतान UPI या किसी डिजिटल माध्यम से किया गया, तो 1.25 गुना टोल टैक्स देना होगा।
  • यह नियम सभी नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर लागू होगा।
  • 15 नवंबर 2025 से यह नई व्यवस्था देशभर में प्रभावी हो जाएगी।

फास्टैग की अनिवार्यता बरकरार

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि फास्टैग प्रणाली को समाप्त नहीं किया जा रहा है। बल्कि, यह नियम केवल उन स्थितियों में लागू होगा, जब किसी कारण से फास्टैग उपलब्ध न हो या अस्थायी रूप से काम न करे। फास्टैग अब भी सभी वाहनों के लिए अनिवार्य रहेगा और उसका उपयोग करने पर सामान्य दर पर ही टोल वसूली की जाएगी।

फास्टैग प्रणाली की शुरुआत दिसंबर 2019 में की गई थी ताकि नकद रहित भुगतान को प्रोत्साहित किया जा सके और टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जाम को रोका जा सके। 2021 से यह सभी निजी और वाणिज्यिक वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। फिलहाल देशभर में 900 से अधिक टोल प्लाजा पर फास्टैग आधारित स्वचालित वसूली की व्यवस्था है।

सरकार का यह नया कदम न केवल सुविधाजनक डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देगा बल्कि उन लाखों वाहन चालकों के लिए राहत भी बनेगा जो तकनीकी कारणों से फास्टैग स्कैनिंग में असुविधा झेलते हैं।

फास्टैग रहित वाहनों के लिए केंद्र सरकार की बड़ी राहत, अब नकद के बजाय UPI से भुगतान पर केवल 1.25 गुना टोल टैक्स देना होगा फास्टैग रहित वाहनों के लिए केंद्र सरकार की बड़ी राहत, अब नकद के बजाय UPI से भुगतान पर केवल 1.25 गुना टोल टैक्स देना होगा Reviewed by PSA Live News on 3:41:00 pm Rating: 5

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