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गिरफ्तारी पर रोक से कोर्ट का इनकार, जयराम महतो की अग्रिम जमानत पर फैसला टला

बरवाअड्डा थाना विवाद में चार आरोपियों को फिलहाल राहत नहीं, अदालत ने पुलिस से केस डायरी तलब की


धनबाद।
बरवाअड्डा थाना प्रभारी के साथ कथित विवाद के मामले में डुमरी विधायक जयराम महतो और उनके सहयोगियों को मंगलवार को अदालत से फिलहाल कोई राहत नहीं मिल सकी। धनबाद स्थित एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने विधायक जयराम महतो समेत चार आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने मामले की केस डायरी पुलिस से तलब की है। अब केस डायरी का अवलोकन किए जाने के बाद ही अग्रिम जमानत याचिका पर आगे की सुनवाई होगी।

मंगलवार को अदालत में विधायक जयराम महतो के साथ सुशील मंडल, महेंद्र साव और राजकुमार मंडल की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वरीय अधिवक्ता शाहनवाज ने अदालत से अनुरोध किया कि मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाई जाए, ताकि उन्हें न्यायिक संरक्षण मिल सके। वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र राय ने इस मांग का कड़ा विरोध किया।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाने के बजाय पुलिस से केस डायरी प्रस्तुत करने का आदेश दिया। अदालत के इस आदेश के बाद अब मामले की अगली सुनवाई केस डायरी के अवलोकन पर निर्भर करेगी। फिलहाल जयराम महतो और अन्य आरोपियों को अग्रिम जमानत नहीं मिली है।

थाना प्रभारी के बयान पर दर्ज हुआ मामला

मामले की शुरुआत बरवाअड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार के बयान पर दर्ज प्राथमिकी से हुई है। पुलिस के अनुसार, इस संबंध में बरवाअड्डा थाना में कांड संख्या 146/26 दर्ज की गई है। प्राथमिकी में विधायक जयराम महतो और उनके सहयोगियों पर थाना परिसर में पुलिस अधिकारियों के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार करने, पुलिस के काम में हस्तक्षेप करने और समर्थकों को थाना परिसर में जुटाने समेत कई आरोप लगाए गए हैं।

बताया जा रहा है कि थाना परिसर में हुए विवाद के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की। इसके बाद संभावित गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए आरोपियों की ओर से अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई।

अब केस डायरी पर टिकी नजर

अदालत द्वारा केस डायरी तलब किए जाने के बाद अब पुलिस की ओर से मामले की जांच से संबंधित दस्तावेज और साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। केस डायरी में प्राथमिकी के अलावा पुलिस की अब तक की जांच, संबंधित व्यक्तियों के बयान, घटनाक्रम से जुड़े साक्ष्य और अन्य जांच संबंधी जानकारी शामिल होगी।

अग्रिम जमानत पर फैसला लेने से पहले अदालत इन्हीं तथ्यों का परीक्षण करेगी। इसलिए अगली सुनवाई को विधायक जयराम महतो और उनके समर्थकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

फिलहाल गिरफ्तारी पर कोई सुरक्षा नहीं

अदालत ने तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तारी से कोई न्यायिक संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि, अग्रिम जमानत याचिका पर अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है। केस डायरी के अवलोकन और दोनों पक्षों की आगे की दलीलों के बाद अदालत इस पर अपना निर्णय लेगी।

मामले में अब सबकी नजर अगली सुनवाई पर है। विधायक जयराम महतो की ओर से जहां मामले में राहत की उम्मीद की जा रही है, वहीं अभियोजन पक्ष अदालत के समक्ष पुलिस जांच और प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के आधार पर अपनी दलील रखेगा।

नोट: प्राथमिकी में लगाए गए आरोप अभी न्यायालय में सिद्ध नहीं हुए हैं। मामले में अंतिम स्थिति अदालत के निर्णय और जांच के निष्कर्षों के बाद ही स्पष्ट होगी।

गिरफ्तारी पर रोक से कोर्ट का इनकार, जयराम महतो की अग्रिम जमानत पर फैसला टला गिरफ्तारी पर रोक से कोर्ट का इनकार, जयराम महतो की अग्रिम जमानत पर फैसला टला Reviewed by PSA Live News on 10:35:00 pm Rating: 5

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