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आधार कार्ड की जन्मतिथि को प्रमाण के रूप में मान्यता नहीं: यूआईडीएआई ने जारी किया स्पष्टीकरण


भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि को प्रमाणित दस्तावेज के रूप में उपयोग करने की संभावना को खारिज कर दिया है। इस विषय में प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड पर दर्ज जन्मतिथि केवल सूचना के उद्देश्य से होती है और इसे कानूनी या आधिकारिक दस्तावेज के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती।

यूआईडीएआई के इस स्पष्टीकरण के बाद, राज्य के प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त सचिव ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, सचिवों और जिला उपायुक्तों को पत्र जारी कर इस संबंध में जानकारी दी है। पत्र में प्राधिकरण के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा गया है कि आधार कार्ड का उपयोग जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में करने की अनुमति नहीं है।

यूआईडीएआई का स्पष्टीकरण क्यों?

यूआईडीएआई के अनुसार, आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि केवल वैकल्पिक दस्तावेजों या स्वयं द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर अपडेट की जाती है। कई मामलों में यह सत्यापन प्रक्रिया से नहीं गुजरती, जिससे इसकी सटीकता पर सवाल उठ सकते हैं। इसी कारण इसे जन्मतिथि के आधिकारिक प्रमाण के रूप में उपयोग करने पर रोक लगाई गई है।

प्रशासनिक दिशा-निर्देश

राज्य प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय सभी शासकीय कार्यालयों, विभागों और स्थानीय प्रशासन में लागू होगा। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि को किसी भी प्रकार के सरकारी कार्य, योजना, या प्रमाणन प्रक्रिया में मान्य दस्तावेज न मानें।

आधिकारिक दस्तावेजों की आवश्यकता

अब जन्मतिथि के प्रमाण के लिए नागरिकों को अन्य वैध दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, या 10वीं कक्षा की मार्कशीट प्रस्तुत करनी होगी। यह कदम प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है।

आम जनता के लिए क्या है संदेश?

नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी जन्मतिथि के प्रमाण के लिए वैध और सरकारी मान्यता प्राप्त दस्तावेजों का उपयोग करें। आधार कार्ड का उपयोग केवल पहचान और पते के प्रमाण के लिए करें।

यह निर्णय कई विवादों और नागरिकों की शिकायतों के समाधान के लिए लिया गया है। यह सुनिश्चित करेगा कि सरकारी प्रक्रियाओं में झूठे दस्तावेजों का उपयोग न हो और नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें।

आधार कार्ड की जन्मतिथि को प्रमाण के रूप में मान्यता नहीं: यूआईडीएआई ने जारी किया स्पष्टीकरण आधार कार्ड की जन्मतिथि को प्रमाण के रूप में मान्यता नहीं: यूआईडीएआई ने जारी किया स्पष्टीकरण Reviewed by PSA Live News on 5:42:00 pm Rating: 5

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