दुकानदार पर FIR दर्ज, 12 सिलेंडर व उपकरण जब्त – प्रशासन की सख्ती से दुकानदारों में हड़कंप
रांची। जिला प्रशासन ने सोमवार को राजधानी रांची के हरमू बाजार स्थित एक दुकान पर छापेमारी कर घरेलू गैस सिलेंडर की अवैध रिफिलिंग का बड़ा मामला उजागर किया। छापामारी के दौरान दुकान संचालक को मौके पर ही घरेलू गैस सिलेंडर को छोटे सिलेंडरों में भरते हुए पकड़ा गया। यह कार्रवाई उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री के आदेश पर गठित विशेष छापामारी दल ने की।
मौके से प्रशासन ने 14.02 किलोग्राम क्षमता वाले 05 गैस सिलेंडर, 05 किलोग्राम क्षमता वाला 01 सिलेंडर तथा 02 किलोग्राम क्षमता वाले 06 सिलेंडर जब्त किए। इसके अलावा गैस रिफिलिंग में उपयोग होने वाले सभी उपकरण भी सीज कर लिए गए। आरोपी दुकान संचालक के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं गैस सिलेंडर (नियमन आपूर्ति एवं वितरण) आदेश, 2000 के तहत अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
गंभीर खतरा है अवैध रिफिलिंग
प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग केवल घरेलू जरूरतों के लिए ही किया जा सकता है। इसका व्यावसायिक उपयोग करना या छोटे सिलेंडरों में अवैध रूप से रिफिलिंग करना कानूनन अपराध है। यह न केवल आमजन की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है बल्कि बड़े हादसे का कारण भी बन सकता है।
गैस सिलेंडर में थोड़ी सी लापरवाही भी विस्फोट की आशंका को जन्म दे सकती है, जिससे भारी जनहानि और संपत्ति की क्षति हो सकती है।
दुकानदारों में हड़कंप
हरमू बाजार में हुई इस कार्रवाई की खबर फैलते ही अन्य दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कई दुकानों ने एहतियातन अपने शटर गिरा लिए। स्थानीय लोगों ने भी राहत की सांस ली और कहा कि प्रशासन की इस सख्ती से अब ऐसे खतरनाक धंधों पर रोक लगेगी।
आम जनता से अपील
उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री ने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन अवैध रिफिलिंग और घरेलू सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग जैसे मामलों में शून्य सहिष्णुता की नीति पर काम कर रहा है। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं इस प्रकार की अवैध गतिविधि दिखे तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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