हावड़ा-हटिया क्रियायोगा एक्सप्रेस में आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई, अवैध देशी पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद
रांची। रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) की सतर्कता एक बार फिर देखने को मिली, जब चलती ट्रेन में अवैध हथियार लहराकर यात्रियों को धमकाने वाले दो अपराधियों को आरपीएफ ने साहसिक कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों के कब्जे से एक अवैध देशी पिस्तौल तथा 7.65 एमएम का एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। यह पूरी कार्रवाई ट्रेन संख्या 18615 हावड़ा-हटिया क्रियायोगा एक्सप्रेस में की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार रेल सुरक्षा बल, रांची मंडल के मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री पवन कुमार के निर्देशानुसार ट्रेनों एवं रेलवे परिसरों में लगातार सुरक्षा जांच एवं निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार 07 मई 2026 को आरपीएफ पोस्ट रांची की एस्कॉर्ट टीम द्वारा चांडिल से हटिया तक ट्रेन एस्कॉर्टिंग ड्यूटी की जा रही थी।
बताया गया कि ट्रेन के कीता रेलवे स्टेशन पार करने के बाद सामान्य कोच से अचानक शोर-शराबा और अफरा-तफरी की आवाजें आने लगीं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आरपीएफ एस्कॉर्ट टीम तत्काल संबंधित कोच में पहुंची। वहां देखा गया कि एक युवक यात्रियों के बीच अवैध देशी पिस्तौल लहराकर लोगों को डरा-धमका रहा था, जबकि उसका दूसरा साथी यात्रियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था। दोनों की हरकतों से कोच में भय और दहशत का माहौल बन गया था तथा कई यात्री सहम गए थे।
आरपीएफ जवानों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को मौके पर ही दबोच लिया। तलाशी के दौरान एक आरोपी के पास से अवैध देशी पिस्तौल और 7.65 एमएम का एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने अपनी पहचान अकीब खान (21 वर्ष), पिता आरिफ खान एवं रेहान खान (20 वर्ष), पिता स्वर्गीय सलीम खान, निवासी बड़ियातू जोड़ा तालाब, सरताज कॉलोनी, थाना बड़ियातू, जिला रांची के रूप में बताई।
घटना की सूचना तत्काल मंडल सुरक्षा आयुक्त रांची श्री पवन कुमार को दी गई। उनके निर्देश पर ट्रेन के रांची रेलवे स्टेशन पहुंचते ही उप निरीक्षक सूरज पांडे, आरपीएफ पोस्ट रांची की टीम तथा आरपीएफ अपराध शाखा (सीआईबी) रांची के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आगे की कार्रवाई शुरू की गई।
पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि उक्त हथियार और कारतूस उन्हें टाटानगर रेलवे स्टेशन के समीप जमशेदपुर के एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराया गया था। दोनों आरोपी सामान्य कोच में यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान जब कुछ यात्रियों ने उन्हें हथियार संभालते हुए देख लिया तो यात्रियों में दहशत फैल गई और लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने पिस्तौल लहराकर यात्रियों को धमकाना शुरू कर दिया।
प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने यह भी स्वीकार किया कि वे इस हथियार की आपूर्ति रांची के स्थानीय क्षेत्र में करने वाले थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एएसआई भुतेश झा द्वारा बरामद हथियार एवं कारतूस को विधिवत जब्त किया गया तथा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आरपीएफ अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्रवाई की गई।
सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों को बरामद हथियार एवं कारतूस सहित आगे की कार्रवाई के लिए जीआरपी रांची को सौंप दिया गया। जीआरपी थाना रांची द्वारा 07 मई 2026 को शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 25(1B)(a), 27 एवं 35 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
इस साहसिक कार्रवाई में उप निरीक्षक सूरज पांडे, एएसआई भुतेश झा, प्रमोद कुमार, एम. अंसारी, नीरज कुमार, वी.के. मौर्य, सी. कच्छप (आरपीएफ पोस्ट मुरी), अफरोज आलम तथा आरपीएफ अपराध शाखा (सीआईबी) रांची की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
रेल सुरक्षा बल की इस तत्पर कार्रवाई से न केवल एक संभावित बड़ी घटना टल गई, बल्कि यात्रियों में सुरक्षा का भरोसा भी मजबूत हुआ है।
Reviewed by PSA Live News
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10:39:00 pm
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