अभद्र टिप्पणी मामले में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने MP-MLA कोर्ट में किया सरेंडर, 10-10 हजार के दो जमानतदारों पर मिली जमानत
राँची। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सोमवार को अभद्र टिप्पणी से जुड़े एक पुराने मामले में राँची स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें 10-10 हजार रुपये के दो जमानतदारों के आधार पर जमानत प्रदान कर दी।
यह मामला वर्ष 2021 का है। शिकायतकर्ता राफिया नाज ने आरोप लगाया था कि एक राष्ट्रीय समाचार चैनल पर आयोजित लाइव टीवी डिबेट के दौरान इरफान अंसारी ने उनकी शारीरिक बनावट को लेकर आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी की थी। टिप्पणी को लेकर विवाद बढ़ने के बाद राफिया नाज ने न्यायालय का रुख किया और शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत के आधार पर न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ी और मामला एमपी-एमएलए कोर्ट तक पहुंचा। सोमवार को इसी मामले में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी अदालत के समक्ष पेश हुए और उन्होंने सरेंडर किया। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद निर्धारित शर्तों के तहत उन्हें जमानत दे दी।
बताया गया कि अदालत ने 10 हजार रुपये के दो जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर जमानत मंजूर की। जमानत मिलने के बाद इरफान अंसारी को राहत मिली।
मामले की जड़ वर्ष 2021 में हुई उस टीवी डिबेट से जुड़ी है, जिसमें कथित टिप्पणी के बाद राफिया नाज ने आपत्ति जताई थी। उनका आरोप था कि बहस के दौरान उनकी शारीरिक बनावट को लेकर की गई टिप्पणी आपत्तिजनक थी और इससे उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। इसके बाद उन्होंने कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाया।
स्वास्थ्य मंत्री के अदालत में सरेंडर और उसके बाद जमानत मिलने की घटना ने एक बार फिर इस पुराने मामले को चर्चा में ला दिया है। हालांकि, मामले में लगाए गए आरोपों और उनके कानूनी निष्कर्ष पर अंतिम निर्णय न्यायालय की प्रक्रिया के तहत ही होगा।
न्यायालय की कार्यवाही जारी है और मामले की अगली सुनवाई में आगे की कानूनी प्रक्रिया स्पष्ट होगी।
Reviewed by PSA Live News
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8:52:00 pm
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